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नियोक्ता को कराना होगा 12 फीसद ईपीएफ जमा
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : हरियाणा के वित्त विभाग ने विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के ईपीएफ जमा कराने के मामले में नई व्यवस्था लागू की है। वित्त विभाग ने निर्णय लिया है कि राज्य सरकार के वे सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, बोर्ड, निगम, कंपनियां और सहकारी संस्थान, जिनके कर्मचारियों का वास्तविक वेतन 6500 रुपये तक है, उनके मामले में नियोक्ता के अंशदान के रूप में 12 प्रतिशत का इपीएफ अंशदान किया जाएगा। 1अन्य कर्मचारियों के मामले में राज्य सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा कर्मचारी द्वारा दिए गए अंशदान के समान राशि नियोक्ता के हिस्से के रूप में ईपीएफ के तौर पर जमा करवाई जाएगी। यह राशि 780 रुपये प्रति मास से कम तथा कर्मचारी के वास्तविक वेतन (मूल वेतन जमा ग्रेड पे जमा डीए) के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों का भविष्य निधि के मामले में समान दृष्टिकोण नहीं हैं। कई राज्य सार्वजनिक उपक्रम कर्मचारियों के वास्तविक वेतन पर निर्धारित दर पर नियोक्ता का हिस्सा इपीएफ में जमा करवा रहे हैं जबकि अन्य उपक्रम निर्धारित वेतन सीमा (वर्तमान में 6500 रुपये) पर अंशदान जमा करवा रहे हैं। कुछ राज्य सार्वजनिक उपक्रमों ने पहली जनवरी, 2006 से नियुक्त अपने कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार की पुरानी पेंशन योजना अपनाई हुई है। 1प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार ने पहली जनवरी, 2006 या इसके बाद सेवा में आने वाले कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना शुरू की है। एनपीएस के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी को किसी प्रकार की वेतन सीमा पर ध्यान दिए बगैर उनके वेतन (मूल वेतन जमा ग्रेड पे जमा डीए) की दस प्रतिशत राशि का अंशदान करना अपेक्षित है। नियोक्ता को भी पेंशन निधि में इसके अनुरूप अंशदान करना होता है।
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