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नर्सरी प्रवेश मामला
6 सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई सोमवार तक टली
जो कोर्ट गए, सिर्फ उन्हीं को मिलेगा फायदा 40
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : नर्सरी प्रवेश मामले में अन्य राज्यों से स्थानांतरित होकर आए सभी लोगों को स्थानांतरण कोटे के बारे में आने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का लाभ नहीं मिलेगा। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि उनके आदेश का लाभ सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन्होंने कोर्ट में याचिका दाखिल की है। फिलहाल नर्सरी प्रवेश पर लगी रोक जारी है। कोर्ट मामले में सोमवार को फिर सुनवाई करेगा।1मालूम हो कि अंतरराज्यीय श्रेणी में आने वाले कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर नर्सरी प्रवेश में अंतरराज्यीय स्थानांतरण श्रेणी समाप्त किए जाने को चुनौती दी है। कोर्ट आजकल उन्हीं याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए गत 11 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने नर्सरी प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। न्यायमूर्ति एचएल दत्तू की अध्यक्षता वाली पीठ ने साफ किया कि उनका आदेश सभी के लिए नहीं होगा। 1आदेश का लाभ सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन्होंने कोर्ट में याचिका दाखिल कर रखी है। इससे पहले कोर्ट ने नर्सरी प्रवेश को लेकर मची अफरातफरी पर दिल्ली सरकार से पूछा कि वह प्रक्रिया शुरू होने के बाद बीच में नियम कैसे बदल सकती है। पीठ ने याचिकाकर्ताओं के वकील से कहा कि वे सोमवार तक उन सभी याचिकाकर्ताओं की सूची कोर्ट को दे दें जिन्होंने कोर्ट में याचिका या अर्जी दाखिल कर रखी है।1उधर, दिल्ली शिक्षा विभाग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्रन ने कोर्ट को बताया कि प्रमुख स्कूलों के साथ हुई बातचीत से पता चला है कि नर्सरी की सीटें बढ़ाना संभव नहीं है। स्कूलों का कहना है कि वे एक सीमा तक ही सीटें बढ़ा सकते हैं। मालूम हो कि पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा था कि क्या वह स्कूलों में नर्सरी की 5-6 सीटें बढ़ा सकती है ताकि स्थानांतरण श्रेणी के बच्चों को समायोजित किया जा सके। कोर्ट ने कहा था कि ऐसा सिर्फ एक बार ही किया जाए लेकिन सरकार ने सीटे बढ़ाने की संभावना से इन्कार कर दिया।नर्सरी प्रवेश मामला6 सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई सोमवार तक टली6 प्रवेश पर रोक जारी, दिल्ली सरकार ने कहा, स्कूलों में नर्सरी की सीटें बढ़ाना संभव नहीं
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