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प्रदेश के एडहॉक और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी होंगे रेगुलर
ग्रुप-ख के कर्मचारियों के हक में लिया गया रेगुलर करने से संबंधित पॉलिसी में संशोधन का फैसला•प्रमुख संवाददाता, चंडीगढ़
कर्मचारियों को खुश करने में जुटी हरियाणा सरकार ने ठेके और एडहॉक पर लगे ग्रुप-ख के कर्मचारियों को रेगुलर करने से संबंधित पॉलिसी में संशोधन करने का फैसला लिया है। इस संशोधन के बाद वही कर्मचारी रेगुलर होंगे जिनकी नियुक्ति मंजूरशुदा पद पर हुई होगी।
इस संशोधन पर सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि सरकारी या सरकार से अप्रूव्ड एजेंसी के जरिए ठेके पर काम कर रहे ग्रुप-ख के ऐसे कर्मचारियों की सर्विस को रेगुलर किया जाएगा, जिन्होंने इस साल 28 मई को कम से कम तीन साल तक लगातार काम किया हो और अभी भी सर्विस में हों। ऐसे कर्मचारियों को रेगुलर करने के प्रोसेस के दौरान आरक्षण पॉलिसी और दूसरी शर्तों का भी ध्यान रखा जाएगा। यदि आरक्षित कैटिगरी के रोस्टर को जनरल या अन्य कैटिगरी से भरा गया है तो अगली रिक्तियां रिजर्व कैटिगरी से भरी जाएगी। सर्विस को रेगुलर करने के बाद कर्मचारी पर अंशदान पेंशन स्कीम भी लागू होगी।
इस प्रकार रेगुलर किए गए कर्मचारियों की सीनियरिटी उनके रेगुलर होने की तारीख से तय की जाएगी। यदि ऐसे कर्मचारियों की सर्विस में आने की तारीख एक है तो एज फैक्टर काउंट होगा और उम्र में बड़े कर्मचारी को सीनियरिटी मिलेगी।
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