सरकार की आउटसोर्सिंग नीति में संशोधन Pay modification


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सरकार की आउटसोर्सिंग नीति में संशोधन 
चंडीगढ़ त्न प्रदेश सरकार ने नियमित पदों पर अनुबंध आधार पर कर्मचारियों को नियुक्त कर सेवाएं प्राप्त करने की अपनी आउटसोर्सिंग नीति में संशोधन करने का निर्णय लिया है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि संशोधन के अनुसार जनहित वाले आपात मामलों, जहां ग्रुप सी एवं डी श्रेणियों में स्वीकृत रिक्त पद विद्यमान हैं, में रोजगार कार्यालय में आग्रह भेजकर व समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर आरंभ में अधिकतम 6 मास के लिए या नियमित चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति तक, जो भी पहले हो, पूर्णत: अनुबंध आधार पर कर्मचारियों को तैनात किया जा सकता है। इस प्रकार की नियुक्ति पर कर्मचारी को पहली जनवरी 2006 के बाद भर्ती नए नियमित कर्मचारी को देय आरंभिक वेतन का 50 प्रतिशत या कम से कम 8100 रुपए प्रतिमास या सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित वेतन अदा किया जाएगा। 

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