इनकी नियुक्ति करने वाले अधिकारियों पर भी गिरेगी गाज
जांच में नियम के विरुद्ध पाई गई थी नियुक्तियां 19
दयानंद शर्मा, चंडीगढ़ 1सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने महत्वपूर्ण फैसले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ अपील खारिज कर दी जिसमें हरियाणा में नियम विरुद्ध नियुक्त किए गए 719 अतिथि अध्यापकों को हटाने का आदेश दिया गया था। साथ ही, इन्हें नियुक्त करने वाले शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई का आदेश दिया था। अब इन अतिथि अध्यापकों की छुट्टी तय है।1मालूम हो सितंबर 2012 में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिया था कि सरकार उन सभी शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करे जिन्होंने नियमों को ताक पर रख कर इन अतिथि अध्यापकों की नियुक्ति की है। हाईकोर्ट ने दोषी अधिकारियों से अतिथि अध्यापकों को दिए गए वेतन की वसूली का आदेश दिया था।1बृजेन्द्र कुमार की ओर से याचिका में अवैध तौर पर नियुक्त719 अतिथि अध्यापकों को हटाने की मांग की थी। याचिका में नियुक्त करने वाले बीईओ व डीईओ के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने दोषी जिला व खंड शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई के आदेश दिए थे।6इनकी नियुक्ति करने वाले अधिकारियों पर भी गिरेगी गाजवर्ष 2005 में हुई अतिथि अध्यापकों की नियुक्तियों में अनियमितता का खुलासा शिक्षा विभाग द्वारा कराई गई जांच में सामने आया। फरीदाबाद जिले में कुल 83 गेस्ट लेक्चरर की नियुक्तियां की गई, जिसमें 40 नियुक्तियां नियम विरुद्ध पाई गईं। इसी प्रकार मास्टर वर्ग में कुल 120 पदों पर गेस्ट टीचर लगाए गए, जिनमें 27 की नियुक्ति ही नियमानुसार पाई गई व 93 नियुक्तियां नियमों को ताक पर रखकर की गईं। इसी प्रकार सीएंडवी वर्ग में हुई 58 गेस्ट टीचर की नियुक्तियों में 46 नियम विरुद्ध थीं।1इन नियुक्तियों में शिकायत मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने सात डिप्टी डायरेक्टरों को विभिन्न जिलों में गड़बड़ी की जांच सौंपी। जांच में मेवात में भारी गोलमाल सामने आया। यहां कुल 973 गेस्ट टीचरों में से 183 की नियुक्तियां नियम विरुद्ध पाई गईं। फतेहाबाद में 46, करनाल में 42, कैथल में 26, यमुनानगर में 25, हिसार व अंबाला में 23-23, सिरसा में 21, पंचकूला, पानीपत व भिवानी में 19-19, जींद में 17, पलवल में 15, सोनीपत-कुरूक्षेत्र में 10-10, रोहतक में 8, महेन्द्रगढ़-रेवाड़ी में 7-7, झज्जर में एक सहित कुल 700 से भी ज्यादा नियुक्तियां अनियमित तरीके से पाई गईं।
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