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जेबीटी भर्ती घोटाले में अपील पर फैसला सुरक्षित !
नई दिल्ली। हरियाणा जेबीटी भर्ती घोटाला मामले में सजा काट रहे पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला, उनके बेटे अजय चौटाला समेत 55 दोषियों की अपील पर हाईकोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। दूसरी ओर हाईकोर्ट ने ओमप्रकाश चौटाला की अंतरिम जमानत 25 जुलाई तक बढ़ा दी है। विशेष सीबीआई अदालत ने जनवरी 2013 में दोषियों को सजा सुनाई थी। दोषियों ने सजा के खिलाफ 11 जुलाई 2013 को हाईकोर्ट में अपील दायर की थी।
जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल के समक्ष जेबीटी भर्ती घोटाला मामले में दोषियों की ओर से दायर अपीलों पर सुनवाई पूरी हो गई। मामले में दोषी पूर्व आईएसएस संजीव कुमार के अधिवक्ता अरविंद निगम की बहस के बाद सुनवाई पूरी हुई।
अधिवक्ता निगम ने बहस के दौरान कहा कि उनके मुवक्किल संजीव कुमार ने ही इस घोटाले का पर्दाफाश किया था। इसलिए कोर्ट का फैसला आने तक उन्हें छोड़ दिया जाए। अगर फैसला उनके खिलाफ आता है तो वह आत्मसमर्पण कर देंगे। कोर्ट ने उनकी इस मांग को खारिज करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया।
जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल के समक्ष जेबीटी भर्ती घोटाला मामले में दोषियों की ओर से दायर अपीलों पर सुनवाई पूरी हो गई। मामले में दोषी पूर्व आईएसएस संजीव कुमार के अधिवक्ता अरविंद निगम की बहस के बाद सुनवाई पूरी हुई।
अधिवक्ता निगम ने बहस के दौरान कहा कि उनके मुवक्किल संजीव कुमार ने ही इस घोटाले का पर्दाफाश किया था। इसलिए कोर्ट का फैसला आने तक उन्हें छोड़ दिया जाए। अगर फैसला उनके खिलाफ आता है तो वह आत्मसमर्पण कर देंगे। कोर्ट ने उनकी इस मांग को खारिज करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया।
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