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जन्म रजिस्ट्रेशन मामलो में नाम लिखवाने की मिली छूट
हरियाणा सरकार ने 15 वर्ष या इससे अधिक पुराने जन्म रजिस्ट्रेशन के मामलो में बच्चों के नाम के खाली कॉलम में बच्चे का नाम लिखवाने की छूट प्रदान की है। यह छूट 31 दिसंबर, 2014 तक होगी। हरियाणा के चीफ रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु), डॉ. डीपी लोचन ने बताया कि प्रदेश में जन्म एवं मृत्यु के 21 दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। सरकार के नोटिस में आया है कि बड़ी संख्या में अभिभावकों ने जन्म रजिस्ट्रेशन के दौरान बच्चों के नाम के खाली छोडे़ गए कॉलम में अभी तक अपने बच्चों का नाम नहीं लिखवाया है। खाली कॉलम में नाम एक वर्ष तक नि:शुल्क और 15 वर्ष तक लेट फीस के साथ लिखवाया जा सकता है।
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