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अनियमितता पर रद्द हो पूरी भर्ती: हाईकोर्ट
चंडीगढ़। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस महेश ग्रोवर ने अहम फैसले में कहा है कि भर्ती में अनियमितता मिलने पर पूरी भर्ती रद्द होनी चाहिए, न कि सिर्फ वेटिंग लिस्ट। यह फैसला मेरिट में चयनित एक आवेदक की ज्वाइनिंग के मामले में चल रही सुनवाई के दौरान दिया गया। इस आवेदक ने खाली पद पर वेटिंग लिस्ट में सबसे ऊपर होने के बावजूद उसे नौकरी देने में आनाकानी करने पर याचिका दायर की थी। परमजीत सिंह ने याचिका में कहा था कि उसने पंजाब में वोकेशनल मास्टर (इलेक्ट्रिकल) में स्वतंत्रता सेनानी के आश्रितों के कोटे के एक पद के लिए आवेदन किया था। इसमें अनिल कुमार का चयन हो गया, लेकिन अनिल ने ड्यूटी ज्वाइन नहीं की। उनका नाम वेेटिंग लिस्ट में सबसे ऊपर था। उन्होंने इस खाली आरक्षित सीट पर नौकरी मांगी, लेकिन सरकार ने नहीं दी। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट मेें याचिका दायर कर दी। हाईकोर्ट ने सरकार से इस मामले में जवाब मांगा था। सरकार ने अपने जवाब में कहा कि विजिलेंस विभाग ने भर्ती में अनियमितता पाई थी। इसलिए समूची वेटिंग लिस्ट रद्द कर दी गई। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि यदि भर्ती में अनियमितता मिली थी, तो समूची भर्ती रद्द की जानी चाहिए थी, न कि सिर्फ वेटिंग लिस्ट। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सरकार को परमजीत सिंह को नौकरी पर रखने के निर्देश भी दिए हैं।
वेटिंग लिस्ट में पहला स्थान होने पर भी नौकरी न देने का मामला
वेटिंग लिस्ट में पहला स्थान होने पर भी नौकरी न देने का मामला
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