पूर्व सीएम हुड्डा को हाईकोर्ट का नोटिस


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पूर्व सीएम हुड्डा को हाईकोर्ट का नोटिस
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा में सूचना आयोग व सेवा के अधिकार आयोग में बड़े पदों पर की गई नियुक्तियों को रद्द करने की मांग को लेकर दो जनहित याचिका दायर की गई थीं। इन पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम भुपेंद्र सिंह हुड्डा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होगी।
एक एनजीओ ने एडवोकेट अर्जुन श्योराण के माध्यम से दायर याचिकाों में आरोप लगाया है कि विधानसभा में विपक्ष के नेता ओम प्रकाश चौटाला की राय के बगैर संवैधानिक कमेटी के केवल दो सदस्यों ने इन नियुक्तियों पर फैसला ले लिया था।
दो सदस्यों में स्वयं सीएम भुपेंद्र सिंह हुड्डा और शिक्षा मंत्री शामिल हैं। sतीसरे सदस्य चौटाला ने आपत्ति नोट भेजकर नियुक्तियों पर विरोध जताया था। यह भी कहा गया कि नियुक्ति प्रक्रिया पर प्रशासनिक आयोग के सेक्रेटरी प्रदीप कासनी ने भी आपत्ति दर्ज कराई थी, लेकिन चहेतों के नामों को हरी झंडी दे दी गई।
नियुक्ति के लिए जिन नामों को हरी झंडी दी गई, उनके बारे स्पष्ट नहीं किया कि वे योग्य क्यों हैं। सरकार ने सेवा का अधिकार आयोग में सेवानिवृत्त मुख्य सचिव एसी चौधरी को मुख्य आयुक्त, जबकि अमर सिंह, सुनील कत्याल, विरेंद्र सिंह टांक और स्वर्ण सिंह को आयुक्त नियुक्त किया था।

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