विधवा बहू भी बेटी की तरह अनुकंपा नौकरी की हकदार-हाईकोर्ट


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राजस्थानहाईकोर्ट ने अनुकंपा नौकरी के एक मामले की व्यवस्था दी है कि विधवा बहू भी बेटी की तरह अनुकंपा नौकरी की हकदार है। जज डॉ. विनीत कोठारी ने उदयपुर निवासी चंदा कंवर की याचिका स्वीकार करते हुए यह व्यवस्था दी। 
चंदा विधवा है, उन्होंने सरकारी नौकरी कर रहीं अपनी सास की मृत्यु पर अनुकंपा नौकरी के लिए आवेदन किया था, जिसे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा उप निदेशक ने नहीं माना। जज कोठारी ने चंदा का आवेदन निरस्त करने के आदेश को खारिज कर दिया और विधवा पुत्रवधू को बेटी की तरह ही मान कर उसे अनुकंपा नियुक्ति देने के संबंध पर विचार करने के आदेश दिए। 
चंदा कंवर की सास प्रेम देवी सरकारी अस्पताल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप कार्यरत थीं। नौकरी में रहते हुए ही उनकी मृत्यु होने पर उन्होंने चिकित्सा विभाग में अनुकंपा नौकरी के लिए आवेदन किया, जिसे 1996 में बने नियमों का हवाला देते हुए खारिज कर दिया गया। बाद में उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली। चंदा ने बताया कि हाईकोर्ट के फैसले से नौकरी की उम्मीद जगी है। नौकरी मिलेगी तो वह बेहतर तरीके से अपने परिवार को चला पाएगी। 
चंदा कंवर 

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