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पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना के तहत आवेदन 15 जनवरी तक
डीसी निखिल गजराज ने कहा कि सामाजिक न्याय एवं
अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली की ओर से अनुसूचित जाति के
विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना अनुसूचित
जातियों एवं पिछड़ वर्ग कल्याण विभाग हरियाणा के माध्यम से
चलाई जा रही है।
इसके तहत अनुसूचित जाति के सभी विद्यार्थी जिनके माता-पिता,
अभिभावकों की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से
अधिक नहीं है, पोस्ट मैट्रिक से पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाओं तक पढऩे वाले
विद्यार्थियों को छात्रवृति देने का प्रावधान है। योजना के अंतर्गत
रख-रखाव भत्ता, विकलांग विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त भत्ता,
अनिवार्य अप्रतिदेय शुल्क स्टडी टूर, थिसिस टाइपिंग, प्रिटिंग,
पुस्तक भत्ता एवं विशिष्ट कोर्सों के लिए बुक बैंक सुविधा, ट्यूशन, खेल,
लाइब्रेरी, मैगजीन, मेडिकल परीक्षा के भुगतान का भी प्रावधान है।
उन्होंने बताया कि योजना के तहत विद्यार्थियों को कक्षाओं में
230 रुपये से 1200 रुपये प्रतिमाह रख रखाव भत्ता दिया जाएगा।
पिछड़े वर्ग के छात्र जिनके माता-पिता की वार्षिक आय एक लाख
रुपये से अधिक हो उन पिछड़े वर्ग के छात्रों को केवल रख रखाव
भत्ता 160 रुपये से 750 रुपये प्रतिमास विभिन्न कोर्स के लिए
दिया जाता है। उन्होंने बताया कि विद्यार्थी अपना आवेदन पत्र
संबंधित संस्थान के माध्यम से संबंधित विभाग एवं कार्यालय में 15
जनवरी 2015 तक जमा करवा सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद आवेदन
स्वीकार नहीं होंग
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