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चंडीगढ़ : हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार द्वारा अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 9 जनवरी तक स्थगित कर दी है। कॉन्ट्रेक्ट, एडहॉक एवं अस्थायी तौर पर तीन वर्षो से अधिक समय से कार्यरत ग्रुप बी, सी और डी के कर्मचारियों को नियमित करने के लिए बनाई गई नीति पर सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। खंडपीठ ने सरकार से पूछा था कि क्यों न उसकी नीति पर रोक लगा दी जाए।
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