मार्च में हो सकते हैं पंचायत चुनाव ,राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा ने प्रदेश के सभी उपायुक्तों को जारी किए दिशा निर्देश


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मार्च में हो सकते हैं पंचायत चुनाव
राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा ने प्रदेश के सभी उपायुक्तों को जारी किए दिशा निर्देश
पंचायती राज संस्थाओं, जिनमें जिला परिषद, पंचायत समिति व ग्राम पंचायत शामिल हैं के चुनाव जुलाई 2010 में हुए थे। इन संस्थाओं में 68 हजार से अधिक पंचायत प्रतिनिधि चुने गए थे। पंचायती राज अधिनियम के मुताबिक पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल पांच साल का होता है। वर्तमान प्रतिनिधियों का कार्यकाल जुलाई 2015 में पूरा होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 161 की उपधारा(1) का हवाला देते हुए बताया है कि चुनाव कार्यकाल पूरा होने से चार महीने पहले भी कराए जा सकते हैं। धारा के लिहाज से देखा जाए तो आगामी मार्च में चुनाव कराए जा सकते हैं।
अधिकारियों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि आगामी आम पंचायत चुनावों के लिए आप अपने स्टॉक में उपलब्ध सभी मतपेटियां को अच्छी तरह से चैक करवा लें और उनकी आयलिंग एवं ग्रीसिंग करवाए। अधिकारियों को जानकारी 31 जनवरी तक आयोग को भेजनी है। ताकि जब चुनाव के लिए आयोग की तरफ से अधिसूचना जारी की जाए तो सब कुछ दुरूस्त हो।
भले ही पंचायती राज संस्थाओं का निर्धारित कार्यकाल जुलाई 2015 में पूरा होने जा रहा हो। लेकिन उससे पहले राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा ने चुनाव की तैयारी शुरू करने के निर्देश प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को छह दिन जारी किए हैं। अधिकारियों को जारी पत्र क्रमांक नंबर एसईसी/4ई-11/2014/3117-3137 दिनांक 05-11-2014 में चुनाव की तैयारियां शुरू करने को कहा गया है। पत्र में बताया गया है कि पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव उनका कार्यकाल पूरा होने से चार महीने पहले भी कराए जा सकते हैं।
हालांकि चुनाव पहले कराए जाने उचित रहेंगे या फिर कार्यकाल पूरा होने तक यह तय प्रदेश सरकार को करना है। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां शुरू करने की बात जरूर कही है। चुनाव कराने से पहले पंचायत विभाग ने कई प्रकार की तैयारियां करनी होती हैं। जैसे प्रत्येक दस साल के बाद वार्डबंदी, मतदाता सूचि अपडेट कराने समेत कई जरूरी काम पूरे करने होते हैं। इसके बाद पंचायत विभाग चुनाव कराने की सिफारिश राज्य निवार्चन आयोग हरियाणा को करेगा।

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