High court notice to Haryana Govt. regarding reduction in retirement age 60 to 58



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रिटायरमेंट उम्र घटाने पर प्रदेश सरकार को नोटिस
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा में कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र घटाने के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर शुक्रवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि सरकार का उम्र घटाने संबंधी फैसला क्यों न रद कर दिया जाए। कोर्ट ने सरकार को इस मामले में 8 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है।
हरियाणा में उप सचिव स्तर की अधिकारी बलजीत कौर सहित कई अन्य कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि हरियाणा सरकार ने 26 अगस्त को तीसरा दर्जा कर्मचारियों का सेवाकाल 58 से बढ़ाकर 60 साल और चौथा दर्जा कर्मचारियों का सेवाकाल 60 से बढ़ाकर 62 साल किया था। लेकिन प्रदेश में सरकार बदलने पर 26 नवंबर को सर्कुलर जारी करके तृतीय श्रेणी कर्मचारियों का सेवाकाल घटाकर 58 साल और चतुर्थ श्रेणी कर्मियों का सेवाकार 60 साल कर दिया गया है।
याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि महज सरकार बदलने के कारण ही पिछली सरकार का फैसला बदला गया है, जोकि गलत है। याचिकाओं में दलील दी गई कि पिछली सरकार की ओर से लिए गए फैसले में कोई कानूनी खामी नहीं है, ऐसे में फैसला नहीं बदला जा सकता।
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याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई
•कर्मचारी और स्वायत्त संस्थाओं के कर्मियों ने दायर की याचिकाएं
•8 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश
•याचियों ने कहा, जब कानूनी खामी नहीं तो क्यों फैसला बदल रही सरकार
क्या था मामला
हरियाणा सरकार ने गत मंगलवार को कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र को 58 साल कर दिया था। पिछली सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले इस उम्र सीमा को बढ़ाकर 60 साल किया था। कैबिनेट ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के मामले में रिटायरमेंट की उम्र 60 साल ही रखी थी। इस फैसले का अधिकांश कर्मचारी संगठनों ने विरोध किया था । इस मामले में बृहस्पतिवार को हरियाणा सरकार में उप सचिव स्तर की अधिकारी बलजीत कौर ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने याचिका में बताया था कि हरियाणा में करीब 72 हजार पद खाली हैं और कैबिनेट के फैसले के मुताबिक, 30 नवंबर को और अनेक पद खाली हो जाएंगे, क्योंकि कैबिनेट के फैसले के मुताबिक 58 साल की नौकरी पूरी करने वालों की यह समयावधि 30 नवंबर को समाप्प्त होने जा रही है। इन तथ्यों का हवाला देकर याचिकाकर्ता ने हरियाणा सरकार केफैसले को गलत ठहराया है और सेवानिवृत्ति की उम्र में कटौती केफैसले को रद करने की मांग की थी।

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