45 दिन स्कूल में नहीं आ रहे छात्रों के नाम काटने के निर्देश



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45 दिन स्कूल में नहीं आ रहे छात्रों के नाम काटने के निर्देश

ज्योतिसर : विद्यालय से लगातार अनुपस्थित रहने वाले छात्रों की अब खैर नहीं। शिक्षा विभाग ने ऐसे छात्रों के नाम हाजिरी रजिस्टर से काटने के निर्देश दिए हैं जो लगातार 45 दिन से अधिक समय से स्कूलों में नहीं आ रहे। इससे पहले शिक्षा का अधिकार अधिनियम की आड़ में ऐसे बच्चों के नाम नहीं काटे जा रहे थे तथा ये बच्चे नाममात्र की हाजिरी से ही बिना स्कूल में जाए पहली से 8वीं कक्षा तक पहुंच जाते थे। विभाग व विद्यालय प्रशासन ऐसे बच्चों के नाम काटने की बजाय उन्हें स्कूल में लाने के आदेश देता रहा लेकिन ये बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे थे तथा मजबूरीवश अध्यापक भी ऐसे बच्चों के नाम नहीं काट रहा था।
लगातार हो रही आलोचनाओं से सबक लेते हुए शिक्षा विभाग ने इस बारे में कड़ा कदम उठाने का निर्णय लिया है। विद्यालय प्रशासन के असमंजस को दूर करते हुए विभाग के निदेशक ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों व मौलिक शिक्षा अधिकारियों को भेजे पत्र में स्पष्ट किया है कि जो छात्र विद्यालय में लगातार 45 दिन से अनुपस्थित चल रहे हैं, उनको आऊट ऑफ स्कूल माना जाए तथा उनके नाम रजिस्टर से काट दिए जाएं। उन्होंने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से इस बारे में अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले स्कूलों से अनुपालन करवाने के निर्देश दिए।
इससे पहले विभाग सभी विद्यालयों में छात्र संख्या की जांच करने के लिए ब्लाक स्तर पर अधिकारियों की कमेटी बनाकर ऐसे छात्रों को चिन्हित करने के निर्देश दे चुका है जिनके नाम सरकारी स्कूलों में चल रहे हैं तथा वे किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। विभाग का मानना है कि प्रदेश के कुछ विद्यालयों में अध्यापक अपने पद को बचाए रखने के लिए झूठी छात्र संख्या दिखाकर या दूसरे प्राइवेट विद्यालय के छात्रों को अपने यहां दिखाकर सरकार की आंखों में धूल झोंक रहा है तथा उनके नाम मिलने वाली सुविधाओं को स्वयं हड़प रहा है।

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