सेवानिवृृति की आयु 60 से 58 करने के मामले मे एक नया मोड



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सेवानिवृृति की आयु 60 से 58 करने के मामले मे एक नया मोड
सेवानिवृृति की आयु 60 से 58 करने के मामले मे एक नया मोड आ गया है । पंजाब एंव हरियाणा हाई कोर्ट में पहले से चल रहे इस मामले में एक कर्मचारी ने शपथ पत्र दे कर सरकार के इस फैसले को गैर कानूनी बताया है । पलवल से विधायक करण दलाल ने हाल ही में मौजूदा सरकार की मत्रीमंडल की सख्या सविधान के मुताबिक कम हेाने के चलते इसे असंवैधानिक बातया है । आज तेजिंदर सिह ढीडसा कोर्ट में इस केस में सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार की ओर से इस शपथ पत्र का जबाब देने के लिए अदालत से समय मांगा है। याचिकाकर्ता के वकील एस एन यादव ने बताया कि इस केस की अगली सुनावाई 23 दिंसबर को हेागी । गोरतलब है कि पिछली हुडा सरकार ने जाते जाते कर्मचारियों की सेवानिवृृति की आयु58 से बढा कर 60 कर दी थी। जिसे मौजूदा सरकार ने पलटते हुए 60 से 58 कर दिया जिसे लेकर कर्मचारियों ने हाई केार्ट में याचिका दायर की हुई है।

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