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एचसीएस भर्ती मामले में हाईकोर्ट की हरियाणा सरकार को दोटूक
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा में चौटाला सरकार के समय वर्ष 2002 में 65 एचसीएस अधिकारियों की भर्ती में कथित अनियमितता के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि अब प्रदेश सरकार को कोई आनाकानी नहीं चलेगी। हाईकोर्ट के जस्टिस राजीव भल्ला की डिवीजन बेंच ने मंगलवार को सख्त लहजे में सरकार समेत सभी पक्षों को बहस करने का निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई 12 दिसंबर तक स्थगित कर दी। उल्लेखनीय है कि यह मामला एक दशक से भी लंबे समय से हाईकोर्ट में विचाराधीन है। दोबारा सुनवाई शुरू होने के बाद भी सितंबर माह में मामला दूसरी बेंच को रेफर कर दिया गया था और मंगलवार को जस्टिस भल्ला की डिवीजन बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए आया। अब हाईकोर्ट ने अंतिम बहस का निर्देश दे दिया है।
पूर्व कांग्रेसी मंत्री करण सिंह दलाल ने याचिका दायर कर भर्ती में बड़े स्तर पर गड़बड़ी का आरोप लगाया है। यह मामला लंबे समय से हाईकोर्ट में विचाराधीन है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे जस्टिस एके सीकरी की डिवीजन बेंच ने सभी पक्षों को सुनने के बाद एक बार फैसला सुरक्षित लिया था, लेकिन बाद में केस खोलते हुए सभी पक्षों को सुनवाई का एक मौका और दिया गया था। इसके बाद भी यह मामला डेढ़ साल से लंबित है। सरकार की ओर से पैरवी के लिए दिल्ली से आने वाले वरिष्ठ वकील ने भी केस लड़ने से इंकार कर दिया था।
इसके बाद करण सिंह दलाल ने कुछ ऐसे दक्ष उम्मीदवारों की उत्तर पुस्तिकाएं हाईकोर्ट में पेश कीं, जो लिखित परीक्षा में मेरिट पर थे, लेकिन इंटरव्यू में कम अंक दिखाकर उन्हें नियुक्ति से वंचित कर दिया गया था। इस मामले में अनियमितता उजागर करने के लिए दलाल ने कुछ चयनित उम्मीदवारों का हवाला भी दिया। हाईकोर्ट ने इनमें से पांच उम्मीदवारों और पांच असफल उम्मीदवारों की उत्तर पुस्तिकाएं तलब की थीं। याचिका में आरोप लगाया गया है कि मेधावी उम्मीदवारों को इंटरव्यू में कम अंक दिए गए, जिसके कारण वह चुने नहीं जा सके। इससे पहले भी हाईकोर्ट बेंच के निर्देश पर भर्ती का रिकार्ड हाईकोर्ट के ज्वाइंट रजिस्ट्रार के रूम में जांचा जा चुका है। इस जांच के बाद पेश रिपोर्ट में धांधलियों की बात कही गई थी।
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