गेस्ट टीचरों को न हटाने पर अवमानना नोटिस



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गेस्ट टीचरों को न हटाने पर अवमानना नोटिस

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने नियमित टीचरों की नियुक्ति के बाद भी गेस्ट टीचरों को नहीं हटाने पर कड़ा रुख अपनाते हुए हरियाणा सरकार को अवमानना नोटिस जारी किया है।प्रेम सिंह की ओर से दायर याचिका में बताया गया था कि हरियाणा की प्रधान सचिव शिक्षा ने हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि नियमित टीचरों की नियुक्ति के बाद वो गेस्ट टीचर को सेवा में नहीं रखेंगे। हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि गेस्ट टीचर को नियमित न करके नियमित टीचरों की नियुक्ति होते ही सेवा मुक्त करना होगा। लेकिन सरकार ने इन हजारों टीचरों की नियुक्ति के बाद उनकी जगह काम कर रहे गेस्ट टीचर को न हटाने का आदेश जारी कर दिया। इनकी सेवा नियमित करने के लिए नीति भी लागू कर दी। हाईकोर्ट के जस्टिस एजी मसिह ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते पूर्व प्रधान सचिव शिक्षा व वर्तमान शिक्षा सचिव टीसी गुप्ता को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है। याचिका के मुताबिक हाईकोर्ट ने 2011 में हरियाणा सरकार को आदेश दिया था कि नियमित टीचरों की नियुक्ति के बाद वह एक दिन भी गेस्ट टीचर को नहीं रख सकती।

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