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कर्मचारियों को अग्रिम कर्ज पर ब्याज दर में बदलाव
चंडीगढ़ (ब्यूरो)। हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों को दिए जा रहे गृह निर्माण, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, विवाह, कंप्यूटर अग्रिम ऋणों के लिए वर्ष 2014-15 के लिए ब्याज की दर में परिवर्तन किया है। इसके साथ ही सामान्य भविष्य निधि खाता और ऐसे ही अन्य निधियों पर ब्याज की दर निर्धारित की है। हरियाणा वित्त विभाग द्वारा जारी एक परिपत्र के अनुसार, 1 अप्रैल, 2014 से गृह निर्माण, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, विवाह, कंप्यूटर के पहले अग्रिम ऋणों पर ब्याज दर 8.7 प्रतिशत, दूसरे अग्रिम ऋण पर 9.7 प्रतिशत और तीसरे अग्रिम ऋण पर 10.7 प्रतिशत होगी। उन्होंने कहा कि किसी भी ऋण का दुरुपयोग करने के मामले में आवेदक से सामान्य ब्याज दर के अतिरिक्त 10 प्रतिशत वार्षिक का जुर्माना ब्याज भी लिया जाएगा।
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