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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कॉंट्रैक्ट टीचर शिक्षा के सबसे बड़े शत्रु हे क्योंकि छोटे छोटे बच्चो को शिक्षा देते समय उनका ध्यान सिर्फ अपना पद ( नोैकरी) बचाने की ओर होता हे इसलिए प्राथमिक स्तर पर कभी भी कॉंट्रैक्ट टीचर नहीँ लिए जाने चाहिए
"शिक्षा का अधिकार" कानून लागू होने के बाद यह व्यवस्था तो किसी हालात मेँ भी स्वीकार नहीँ हेै
शिक्षा मेँ इस प्रकार की नीति को हम स्वीकार नही करते जिससे बच्चो का भविष्य खतरे की ओर धकेला जा रहा हेै
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