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हरियाणा में समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा दी जाने वाली बुढ़ापा, विधवा, विकलांग व अन्य
पैंशनों का भुगतान बैंकों व डाकघरों के माध्यम से किया जाएगा।
चंडीगढ़ :हरियाणा में समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
द्वारा दी जाने वाली बुढ़ापा, विधवा, विकलांग व अन्य
पैंशनों का भुगतान बैंकों व डाकघरों के माध्यम से किया जाएगा।
समाज कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुनील गुलाटी ने
यह जानकारी देते हुए बताया कि तीन चरणो में सभी समाज
कल्याण योजनाओ के 2264625 लाभार्थियों को इस कार्यक्रम में
शामिल किया जायेगा।
श्री गुलाटी आज पंचायत भवन अम्बाला शहर में एक मंडल
स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होने बताया कि इस समय
हरियाणा में 1390486 नागरिक वृद्घावस्था, 598455
लाभार्थी विधवा, 139886 लाभार्थी विकलांगता, 26619
लाभार्थी लाडली, 19 लाभार्थी बौने, 17 लाभार्था किन्नर,
5422 स्कूल न जाने वाले मंदबुद्घि बच्चे तथा 105323 निराश्रित
बच्चे पैंशन योजना का लाभ हासिल कर रहे हैं। इन्हे विभाग
द्वारा प्रतिवर्ष 3216 करोड रूपये की राशि समाजिक
सुरक्षा पैंशन के रूप में दी जा रही है जोकि वर्ष 2020 तक बढ़कर 7500
करोड होने का अनुमान है। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में
1094963, दूसरे चरण में 256638 तथा तीसरे चरण में 906908
लाभार्थियों को बैंक आधारित पैंशन वितरण कार्यक्रम से
जोड़ा जाएगा।
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