पीपीएफ का लॉक-इन पीरियड होगा आठ साल PPF lock period



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पीपीएफ का लॉक-इन पीरियड होगा आठ साल

अभी खाताधारक पैसा 6 साल बाद निकाल सकते हैं
बजट | वित्त मंत्रालय कर रहा है विचार
नई दिल्ली | भविष्यनिधि कोष (पीपीएफ) खाते से आठ साल से पहले पैसे निकालना मना हो सकता है। वित्त मंत्रालय इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। अभी यह समय सीमा छह साल है। समय की इस पाबंदी को लॉक-इन पीरियड कहा जाता है। मंत्रालय के एक सूत्र के मुताबिक इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को लंबे समय के लिए पैसे देने के मकसद से 28 फरवरी को पेश होने वाले बजट में यह बदलाव किया जा सकता है। पीपीएफ की मैच्योरिटी (अभी 15 साल) भी बढ़ाई जा सकती है।
पीपीएफ में साल में डेढ़ लाख रुपए तक निवेश पर कर छूट मिलती है। साल में कम से कम 500 रुपए का निवेश जरूरी है। निवेश पर ब्याज हर साल तय होता है। मौजूदा साल के लिए यह 8.7 फीसदी है। खाताधारक 6 साल बाद ही पैसे निकाल सकता है। वो भी चार साल बाद खाते में जितनी रकम थी, उसका आधा ही।

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