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30 मार्च तक ही जमा होंगे सरकारी कर्मियों के बिल ।
कर्मचारियोंके वित्त वर्ष के भत्ते, एलटीसी, बकाया, मेहनताना और वेतन बिल 30 मार्च के बाद स्वीकार नहीं होंगे। इस संबंध में सभी खजाना अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।
इस तिथि तक जमा कराया गया कोई बिल यदि खजाना अधिकारी द्वारा आपत्ति के कारण अस्वीकार होता है, तो बिल को आपत्ति दूर करने के बाद 31 मार्च तक दोबारा जमा कराया जा सकता है। असाधारण मामलों में वित्त विभाग से अनुमति लेना आवश्यक होगा। 30 मार्च के बाद 50 हजार से कम और दो करोड़ से अधिक की राशि का बिल स्वीकार नहीं किया जाएगा
इस तिथि तक जमा कराया गया कोई बिल यदि खजाना अधिकारी द्वारा आपत्ति के कारण अस्वीकार होता है, तो बिल को आपत्ति दूर करने के बाद 31 मार्च तक दोबारा जमा कराया जा सकता है। असाधारण मामलों में वित्त विभाग से अनुमति लेना आवश्यक होगा। 30 मार्च के बाद 50 हजार से कम और दो करोड़ से अधिक की राशि का बिल स्वीकार नहीं किया जाएगा
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