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4073 गेस्ट टीचर्स को हटाने की सिफारिश
शिक्षा विभाग का प्रस्ताव
भास्कर न्यूज | चंडीगढ़
हरियाणाके सरकारी स्कूलों में मैथ्स, सोशल स्टडी और हिंदी पढ़ा रहे 4073 गेस्ट टीचर्स हटाए जाएंगे। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने बुधवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दायर की। सेकेंडरी एजुकेशन विभाग की एडीशनल डायरेक्टर सुमेधा कटारिया ने रिपोर्ट में कहा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे 4073 गेस्ट टीचर्स सरप्लस हैं। इनमें मैथ्स के 1159, सोशल स्टडी के 2271 और हिंदी के 643 गेस्ट टीचर्स शामिल हैं। ऐसे में इन्हें नौकरी से बाहर करने के लिए विभाग ने 11 मार्च को राज्य सरकार से सिफारिश कर दी है। इसके अलावा हरियाणा के सरकारी स्कूलों में सेवारत 518 गेस्ट टीचर्स को नौकरी से बाहर कर दिया गया है।
कोर्ट ने हैरानी जताई थी कि हरियाणा सरकार कोर्ट में नियमित टीचर की भर्ती करने के बाद सभी गेस्ट टीचर्स को हटाने का हलफनामा तक दे चुकी है। इसके तीन साल बाद भी गेस्ट टीचर कार्यरत हैं। सरकार ने कोर्ट में कहा था कि 322 दिन के भीतर नियमित भर्ती कर सभी गेस्ट को हटा दिया जाएगा, लेकिन 500 दिन से ज्यादा समय होने पर आज तक सरकार ने इन गेस्ट टीचर्स को हटाया क्यों नहीं। इस मामले में हाईकोर्ट में अवमानना याचिका भी विचाराधीन है। सरकार ने पक्ष रखते हुए कहा कि जिन 9000 जेबीटी शिक्षकों की भर्ती करनी थी वह अभी लंबित है, क्योंकि अंगूठे के निशान और हस्ताक्षरों के मिलान की प्रक्रिया जारी है। इस प्रक्रिया के पूरा होते ही इन शिक्षकों को कार्यरत गेस्ट टीचर्स के स्थान पर नियुक्ति दे दी जाएगी।
विभाग ने 11 मार्च को राज्य सरकार को भेजी है रिपोर्ट
भास्कर न्यूज | चंडीगढ़
हरियाणाके सरकारी स्कूलों में मैथ्स, सोशल स्टडी और हिंदी पढ़ा रहे 4073 गेस्ट टीचर्स हटाए जाएंगे। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने बुधवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दायर की। सेकेंडरी एजुकेशन विभाग की एडीशनल डायरेक्टर सुमेधा कटारिया ने रिपोर्ट में कहा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे 4073 गेस्ट टीचर्स सरप्लस हैं। इनमें मैथ्स के 1159, सोशल स्टडी के 2271 और हिंदी के 643 गेस्ट टीचर्स शामिल हैं। ऐसे में इन्हें नौकरी से बाहर करने के लिए विभाग ने 11 मार्च को राज्य सरकार से सिफारिश कर दी है। इसके अलावा हरियाणा के सरकारी स्कूलों में सेवारत 518 गेस्ट टीचर्स को नौकरी से बाहर कर दिया गया है।
कोर्ट ने हैरानी जताई थी कि हरियाणा सरकार कोर्ट में नियमित टीचर की भर्ती करने के बाद सभी गेस्ट टीचर्स को हटाने का हलफनामा तक दे चुकी है। इसके तीन साल बाद भी गेस्ट टीचर कार्यरत हैं। सरकार ने कोर्ट में कहा था कि 322 दिन के भीतर नियमित भर्ती कर सभी गेस्ट को हटा दिया जाएगा, लेकिन 500 दिन से ज्यादा समय होने पर आज तक सरकार ने इन गेस्ट टीचर्स को हटाया क्यों नहीं। इस मामले में हाईकोर्ट में अवमानना याचिका भी विचाराधीन है। सरकार ने पक्ष रखते हुए कहा कि जिन 9000 जेबीटी शिक्षकों की भर्ती करनी थी वह अभी लंबित है, क्योंकि अंगूठे के निशान और हस्ताक्षरों के मिलान की प्रक्रिया जारी है। इस प्रक्रिया के पूरा होते ही इन शिक्षकों को कार्यरत गेस्ट टीचर्स के स्थान पर नियुक्ति दे दी जाएगी।
विभाग ने 11 मार्च को राज्य सरकार को भेजी है रिपोर्ट
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