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शिक्षक भर्ती बोर्ड रद करने का बिल पारित
चंडीगढ़। हरियाणा विद्यालय अध्यापक चयन बोर्ड को रद करने का विधेयक बुधवार को हरियाणा विधानसभा में पारित हो गया। हालांकि कांग्रेस के करण सिंह दलाल ने इस विधेयक का विरोध किया था, मगर उनका विरोध का प्रस्ताव सत्ता पक्ष के ज्यादा वोट होने के कारण गिर गया। शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा ने विधेयक पेश किया। दलाल ने कहा कि पुराने एक्ट में प्रावधान था कि अगर कोई शिक्षक भर्ती बोर्ड ठीक से काम नहीं कर रहा था तो उसे दुरुस्त किया जा सकता था। इसे रद्द करने वाला विधेयक लाने की जरूरत नहीं थी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि टीचर भर्ती मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर अंगूठा निशान की जांच मधुबन प्रयोगशाला में कराई गई। जिसमें 858 के निशान नहीं सही नहीं मिले। इसके बाद 2013 की भर्ती में भी हाईकोर्ट ने वैज्ञानिक जांच के आदेश दे रखे हैं और यह जांच जारी है। अब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का गठन कर दिया गया है। टीचर जल्द ही भर्ती होंगे।
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि उनकी सरकार में ही उन्होंने अंगूठा निशान की जांच के आदेश दिए थे। इस पर विपक्ष के नेता अभय चौटाला ने कहा कि हुड्ड इस सदन में सही नहीं बोल रहे हैं। सही तो यह है कि हाईकोर्ट ने अंगूठा निशान की जांच के आदेश दिए थे। हुड्डा ने कहा कि बेशक हाईकोर्ट ने निर्देश दिए थे मगर जांच के आदेश तो उन्होंने ही दिए थे। टीचर भर्ती करने में शिक्षक भर्ती बोर्ड वह परीक्षा नहीं लेता जिसके अंगूठा निशान नहीं मिल रहे हैं। वह बोर्ड दूसरा है। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि जिम्मेवारी तो सरकार को लेनी पड़ेगी। भाजपा के डॉ. अभय सिंह यादव ने कहा कि वे जब मौलिक शिक्षा विभाग के निदेशक थे तब यह मामला हाईकोर्ट में गया था और उन्होंने ही शपथ पत्र दिया था। अंगूठा निशान की जांच कराने का आदेश पिछली सरकार के समय ही हाईकोर्ट ने दिया था। इसके बाद यह हरियाणा विद्यालय अध्यापक चयन बोर्ड (निरसन) विधेयक 2015 पारित हो गया।
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