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जेबीटी मामले की सुनवाई स्थगित
चंडीगढ़। चौटाला शासनकाल में 3206 जेबीटी शिक्षकों की हुई भर्ती रद्द करने के फैसले को चुनौती देती अपील के मामले की सुनवाई स्थगित कर दी गई है। इस मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा था कि वह स्वयं तय करे कि आखिर इन शिक्षकों का क्या किया जाना है। हाईकोर्ट की एकल बेंच ने भर्ती में बड़े स्तर पर अनियमितताएं पाई थीं और भर्ती रद्द कर दी थी। इसके साथ ही उन्हें हटाने का निर्देश भी दे दिया था। शिक्षकों ने एकल बेंच के फैसले के खिलाफ अपील दाखिल की थी और कहा था कि उन्हें नौकरी करते हुए दशक से भी अधिक समय बीत चुका है, ऐसे में वह अब कहां जाएं। हाईकोर्ट ने फिलहाल इन शिक्षकों को निकालने पर रोक लगा दी थी, लेकिन सरकार को इस मामले में अपने स्तर पर निर्णय लेने का निर्देश दिया था।
3206 जेबीटी मामले की सुनवाई स्थगित
चंडीगढ़। चौटाला शासनकाल में 3206 जेबीटी
शिक्षकों की हुई भर्ती रद्द करने के फैसले को चुनौती
देती अपील के मामले की सुनवाई स्थगित कर दी गई है।
इस मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार से
पूछा था कि वह स्वयं तय करे कि आखिर इन शिक्षकों
का क्या किया जाना है। हाईकोर्ट की एकल बेंच ने
भर्ती में बड़े स्तर पर अनियमितताएं पाई थीं और भर्ती
रद्द कर दी थी। इसके साथ ही उन्हें हटाने का निर्देश
भी दे दिया था। शिक्षकों ने एकल बेंच के फैसले के
खिलाफ अपील दाखिल की थी ।
शिक्षकों की हुई भर्ती रद्द करने के फैसले को चुनौती
देती अपील के मामले की सुनवाई स्थगित कर दी गई है।
इस मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार से
पूछा था कि वह स्वयं तय करे कि आखिर इन शिक्षकों
का क्या किया जाना है। हाईकोर्ट की एकल बेंच ने
भर्ती में बड़े स्तर पर अनियमितताएं पाई थीं और भर्ती
रद्द कर दी थी। इसके साथ ही उन्हें हटाने का निर्देश
भी दे दिया था। शिक्षकों ने एकल बेंच के फैसले के
खिलाफ अपील दाखिल की थी ।
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