हरियाणा सरकार के प्रसूति अवकाश संबंधी नियम (Anil Saini)



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हरियाणा सरकार के प्रसूति अवकाश संबंधी नियम (Anil Saini)

1. FD Hr. No. 11/16/89-1Fr-II दिनांक 19.11.91 तथा FD Hr. No. 11/16/89-1Fr-II दिनांक 25.9.92 के अनुसार दो जीवित बच्चों तक 6 मास तक वेतन सहित प्रसूति अवकाश मिलता है ।


पत्र क्रमांक FD Hr. No. 11/16/89-1Fr-II दिनांक 5.2.93 के अनुसार नौकरी में आने से पहले ही दो जवित बच्चे हों तो प्रसूती अवकाश की सुविधा नहीं मिलती।

2. F.D. Hr No 11/6/83-1Fr-II Dated 15.3.88 के अनुसार तदर्थ महिला कर्मचारी भी प्रसूति अवकाश ले सकती है, लेकिन उन्हे सेवा में आने के पहले 6 माह में यह सुविधा नहीं दी जा सकती।

3. FD Hr. No.11/84/83-1Fr/1968 Dated 28.10.94 के अनुसार महिला कर्मचारी को सेवाकाल में कुल 45 दिन का प्रसूति अवकाश Miscariage/Abortion की स्थिति में मिल सकता है।

4. FD Hr. No. 11/96/92 -1Fr-II Dated 16.12.92 के अनुसार जिनके दो जीवित उसे miscarriage/Abortion की स्थिति में प्रसूति अवकाश नहीं मिल सकता। ऐसी महिला कर्मचारियों को अन्य देय अवकाश दिया जा सकता है।

Study Leave Rules for Haryana Govt Employees

अध्ययन अवकाश के नियम
1. जो कर्मचारी सवेतन अध्ययन अवकाश लेना चाहता है उसे C.S.R. Vol-Ii Par-1 के नियम 8.137 के अनुसार अध्ययन अवकाश मिल सकता है। इसके लिए कम ले कम 5 वर्ष की नियमित सेवा होनी चाहिए। ऐसे मामलों में वित विभाग की पूर्व अनुमति अनिवार्य है। यह शिक्षा विभाग में D.S.E. 24 मास तक Extra Ordinary Leave के रूप में स्वीकृत कर सकता है। यह 8.137 (आईवी) नियम के अंतर्गत देय है।

2. मुख्य सचिव के पत्र क्रमांक 3251-4GS-76/1209 Dated 13.5.76 तथा FD. Hr. No 11/59/89-1FR-II/2096 Dated 13.12.89 के अनुसार प्राइवेट, पत्राचार व संध्याकालीन कक्षाओं में जाने वाले कर्मचारी को केवल परीक्षा के दिनों में ही छुट्टी देकर उच्च शिक्षा की अनुमति दी त सकती है। इसके लिए कम से कम 3 वर्ष की नियमित सेवा होनी चाहिए । ऐसी अनुमति देने का अधिकार DDO को है।

3. पत्र क्रमांक C.S. Hr. 3712-2GS-72/21209 Dated 18.7.72 के अनुसार सेवा में आने के समय यदि कोई कर्मचारी किसी अध्ययन में लगा है तो उसे कोर्स पूरा करने के लिए औपचारिक अनुमति लिए बिना अध्ययन जारी रखने की इजाजत दी जा सकती है।

1 comment:

  1. नमस्कार सर
    मुझे govt. Job में joining किये 1वर्ष से अधिक हुआ है। क्या मैं distance education से m.a. कर सकता हूँ।

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