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महेंद्रगढ़। शिक्षा मंत्री प्रो. रामबिलास शर्मा ने कहा कि
हरियाणा में शिक्षकों की भर्ती में अतिथि अध्यापकों को
प्राथमिकता दी जाएगी। भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है
जिसमें 47 वर्ष तक की आयु के गेस्ट टीचर आवेदन कर सकेंगे। उच्च
न्यायालय के आदेश पर हटाए गए अतिथि अध्यापक न्यायालय के
फैसले का सम्मान करें तथा धरना-प्रदर्शन का मार्ग त्याग कर अपने
आवेदन प्रस्तुत करें। भर्ती में प्राइवेट एवं सरकारी स्कूलों में कांट्रेक्ट
आधार पर कार्यरत शिक्षकों को आयु सीमा छूट का लाभ
मिलेगा। आखिरी सांस तक लड़ेंगें
अतिथि अध्यापक संघ के प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र शास्त्री ने सोमवार
को अतिथि अध्यापकों को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी
लड़ाई आखिरी सांस तक जारी रहेगी। वे अपने साथियों को
नियमित करवाने के लिए किसी भी सरकार से टकराने से पीछे
नहीं हटेंगे। सरकार हमसे वादा खिलाफी कर रही है। उन्होंने कहा
कि अब वे उस जगह पर पहुंच चुके हैं, जहां से वापस जाना मुमकिन नहीं
है। अतिथि अध्यापक अपने हक के लिए लड़ना जानते हैं और 30 जून
को अपनी लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ेंगे। प्रदेश के गेस्ट टीचर्स
समेत अन्य कार्यरत या काम कर चुके टीचर्स को भर्ती में 8 अंकों
की छूट देने के फैसले पर आज मंत्रिमंडल की बैठक में मोहर लग जाएगी।
हरिभूमि ने खुलासा किया था कि टीचर्स को अनुभव के अधिकतम
8 फीसदी अंक देने का सरकार ने फैसला किया है। मुख्यमंत्री
मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंगलवार को होने वाली मंत्रिमंडल
की बैठक में इस नीति को मंजूरी दी जाएगी
हरिभूमि ने जानकारी जुटाई है कि मंत्रिमंडल की बैठक में स्कूल
टीचर्स भर्ती के मानदंडों में बदलाव कराने के लिए शिक्षा विभाग
मुख्य सचिव को सिफारिश भेजी थी। अब मुख्य सचिव कार्यालय
की तरफ से मंत्रिमंडल की बैठक के लिए एजेंडा भेज दिया है। एजेंडे में
भूमिका देकर बताया गया है कि मंत्रिमंडल की पिछली बैठक में
भर्ती के लिए कुछ मानदंड तय हुए थे। जिनमें लिखित परीक्षा के 80
फीसदी अंक तय किए गए थे। लिखित परीक्षा में भी प्रश्नों के दो
भाग किए गए थे। शिक्षा विभाग ने अब मुख्य सचिव को बताया
कि अगर गुणवत्ता वाली शिक्षा देनी है तो अनुभवी टीचर्स की
सेवाएं लेना मुनासिब रहेगा। ऐसे बहुत टीचर्स हैं जो प्राइवेट स्कूलों
में कार्यरत हैं या सरकारी स्कूलों में एडहॉक या टेंपरेरी लगे हुए हैं। ए
टीचर्स रेगुलर पोस्ट पर काम करने की इच्छा रखते हैं। इसलिए ऐसे
टीचर्स भर्ती करने हैं तो उन्हें कुछ छूट देनी होगी। इसलिए उन्हें अनुभव
के अधिकतम 8 फीसदी अंक दिए जा सकते हैं। एक साल के अनुभव का
एक फीसदी। मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर मोहर लगने के बाद
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को पत्र भेज दिया जाएगा।
इसका फायदा टीजीटी और पीजीटी की भर्ती के लिए
निकाले विज्ञापन में आवेदनकर्ताओं को मिलेगा।
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