शिक्षा विभाग के मुख्यसचिव को सुप्रीम कोर्ट में तलब


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बहुत से दोस्तों ने पूछा है कि 2006 की विज्ञापन वाली हिंदी लेक्चरर की 54 पोस्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए आदेश के अनुसार HSTSB ने पुन: आवेदन मांगे थे और सुप्रीम कोर्ट ने 31-03-2015 तक भर्ती पूरी करने का सख्त आदेश दिया था। मेने आपको बताया भी था लेकिन बाद में बात उससे आगे बढ़ी नहीं। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश की पालना न होने का कोई संज्ञान नहीं लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार द्वारा शपथपत्र दे कर भी 31-03-2015 तक 54 पदों की भर्ती पूरी न करने का कड़ा संज्ञान लिया है और 5 मई को हुई सुनवाई में सख्त रवैया अपनाते हुए 6 जुलाई 2015 को शिक्षा विभाग के मुख्यसचिव को सुप्रीम कोर्ट में तलब कर लिया है। यानि ये भर्ती तो हर हाल में करनी ही पड़ेगी।

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