हटाए गए गेस्ट टीचरों को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

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हटाए गए गेस्ट टीचरों को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत
29 जून को रेगुलर बेंच ही करेगी सुनवाई
भास्कर न्यूज | चंडीगढ़
नौकरीसे हटाए गए गेस्ट टीचरों को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने तत्काल कोई राहत नहीं दी है। अवकाशकालीन बेंच ने मामले पर रेगुलर बेंच द्वारा ही सुनवाई करने की बात कहते हुए सुनवाई 29 जून के लिए स्थगित कर दी। नौकरी से निकाले जा रहे गेस्ट टीचर की याचिका पर सोमवार को लगभग दो घंटे सुनवाई हुई है। 
गेस्ट टीचरों की तरफ से उन्हें नौकरी से निकालने के सरकार के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। याचिका में कहा गया कि उनको सरप्लस बताकर हटाना गलत है। उनको गलत तरीके से सरप्लस बताया जा रहा है। स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। ऐसे में रेगुलर भर्ती होने तक उन्हें काम करने दिया जाए।
याचिका में कहा गया कि अधिकतर हिंदी, सोशल साइंस गणित विषय पढ़ा रहे हैं। उन्हें नौकरी से हटाने के बाद यह बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार का हनन होगा। प्रदेश में 3581 सरप्लस गेस्ट टीचर्स को नौकरी से हटाने के मामले में अंतिम फैसला सरकार को करना है। हाईकोर्ट ने इसके लिए सरकार को 29 जून तक का समय दिया है। फैसला करने पर इन टीचर्स की सेवाएं समाप्त समझी जाएंगी।


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