जाट आरक्षण पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ा झटका

आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकेंगे जाट

हरियाणा में जाट समुदाय समेत 5 जातियों को आरक्षण के मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने बिश्नोई, जाट, जट्ट सिख, रोड और त्यागी समुदायों को विशेष पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) में शामिल करने और उन्हें सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 10 फीसदी आरक्षण का लाभ देने पर रोक लगा दी है। इसके अलावा सामान्य जातियों को आर्थिक आधार पर मिलने वाले 10 प्रतिशत आरक्षण पर भी स्टे दे दिया है।

हाई कोर्ट ने सोमवार को दिए आदेश में इस मामले में राज्य सरकार की सभी दलीलों को नकार दिया। सरकार ने कहा था कि केंद्र सरकार द्वारा दिए गए आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, ऐसे में राज्यों में दिए गए आरक्षण से इसका कोई लेना-देना नहीं है।
उल्लेखनीय है कि हरियाणा सरकार ने केसी गुप्ता आयोग की सिफारिशों को आधार बनाते हुए इन पांचों जातियों और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण का लाभ दिया था। जाट से मुसलमान बनने वालों को भी आरक्षण का लाभ दिया गया था।

हाई कोर्ट ने कहा कि इस आयोग की सिफारिशें सुप्रीम कोर्ट द्वारा नकारे जाने के बाद इस मामले में हरियाणा सरकार को आरक्षण जारी रखने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इस फैसले के साथ ही उन उम्मीदवारों को बड़ा झटका लगा है, जो राज्य में होने जा रही नई भर्तियों में आरक्षण का लाभ लेने की तैयारी कर रहे थे।
www.facebook.com/teacherharyana (Recruitment , vacancy , job , news)

No comments:

Post a Comment

thanks for your valuable comment

See Also

Calculate your age

Age Calculator Choose date of birth: OR enter birth details: / / Calculate Age