बिना TET पास टीचर्स के समायोजन पर SC की रोक



यूपी : बिना टीईटी पास शिक्षामित्रों के समायोजन पर SC की रोक
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में बिना टीईटी पास
शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित करने
पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने अपने आदेश मे कहा है कि बेसिक
शिक्षा सचिव व्यक्तिगत रुप से पेश होकर अबतक हुई इन भर्तियों का
विवरण दें।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बिना टीईटी पास
शिक्षामित्रों के भविष्य पर प्रश्नचिह्न लग गया है। बताते चलें कि
दूरस्थ शिक्षा से सफलतापूर्वक दो वर्षीय बीटीसी प्रशिक्षण
प्राप्त करीब 92,000 शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के पद
पर समायोजित करने का निर्णय लिया गया था। इस निर्णय के
विरोध में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने
हाईकोर्ट में याचिका डाली थी।
हाईकोर्ट के फैसले के बाद एनसीटीई ने सु्प्रीम कोर्ट में याचिका
डाली थी। सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन चल रहा है।
एनसीटीई ने कोर्ट में दलील दी थी कि शिक्षा मित्र मात्र
संविदा कर्मी हैं, साथ में यह भी कहा था कि शिक्षक बनने के लिए
टीईटी पास होना अनिवार्य है। शिक्षा मित्र टीईटी पास
नहीं हैं।
इस शिक्षा सत्र में गौतमबुद्धनगर में ही 250 शिक्षा मित्रों को
सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त किया गया है। इनमें मात्र 2
शिक्षा मित्रों ने टीईटी पास किया है।
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चतुर्थ श्रेणी के खाली पद भरने की तैयारी
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सरकार ने सभी विभागों के अध्यक्षों को मांग पत्र भेजने के दिए
निर्देश
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : भाजपा सरकार ने प्रदेश के विभिन्न
सरकारी विभागों में खाली पड़े पद भरने की तैयारी शुरू कर दी है।
शिक्षा, पुलिस, स्वास्थ्य और अन्य विभागों के बीस हजार से
अधिक पदों के लिए आवेदन मांगे जा चुके हैं। सरकार पचास हजार पद
भरने का निर्णय ले चुकी है, इसलिए अब चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के
खाली पदों के लिए सभी विभागों से मांग पत्र मांगे गए हैं।
हरियाणा में विभिन्न श्रेणियों के ग्रुप डी के पदों की अधिकतम
आयु सीमा 40 से बढ़ाकर 42 वर्ष किए जाने के कारण सरकार ने ग्रुप
डी के पदों को पुन विज्ञापित करने का निर्णय लिया है।
सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभाग
अध्यक्षों, आयुक्त अंबाला, हिसार, रोहतक, गुड़गाव मंडल, सभी
उपायुक्तों, सभी प्रबंध निदेशकों, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों,
बोर्ड, निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों के मुख्य प्रशासकों को
परिपत्र जारी कर अपने-अपने विभागों में उपलब्ध ग्रुप डी के रिक्त
पदों के लिए मांग पत्र भेजने के निर्देश दिए हैं। माग पत्र निर्धारित
प्रारूप में सामान्य प्रशासन विभाग (सामान्य सेवाएं-1 शाखा) में
17 जुलाई तक भेजने होंगे। इसके बाद सरकार भर्ती के लिए आवश्यक
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शिक्षा विभाग ने जारी किया खेल कलेंडर
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जागरण संवाददाता, भिवानी : शिक्षा विभाग ने स्कूल खेल कलेंडर
जारी कर दिया है। इसके अनुसार स्कूली खेल प्रतियोगिताएं 16
जुलाई से आरंभ होंगी। तैयारियों के सिलसिले में आठ जुलाई को
जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सभी खंड मौलिक
शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारियों की बैठक बुलाई गई
है। सहायक खेल शिक्षा अधिकारी महेंद्र ¨सह ने बताया कि स्कूली
खेल कलेंडर जारी कर दिया गया है और इसके लिए तैयारियों की
प्रक्रिया शुरू हो गई है। 16 जुलाई से खेल प्रतियोगिताएं आरंभ हो
जाएंगी। कलेंडर के अनुसार लड़कों की खेल प्रतियोगिता 16 से 18
जुलाई तक होगी। लड़कियों की प्रतियोगिताएं 21 से 23 जुलाई
तक कर कराई जाएंगी। खंड स्तर पर श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी
जिला स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे।
महेंद्र ¨सह ने बताया कि जिला स्तर की लड़कियों की
प्रतियोगिता 30 जुलाई व एक अगस्त को कराई जाएगी। 6 से 9
अगस्त तक लड़कों की प्रतियोगिता होगी। उन्होंने बताया कि
आठ जुलाई को होने वाली बैठक में खेल प्रतियोगिताओं को
कामयाब बनाने की रणनीति पर विचार किया जाएगा।


प्रक्रिया शुरू करेगी।www.teacherharyana.blogspot.com (Recruitment , vacancy , job , news) www.facebook.com/teacherharyana

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