वेटिंग लिस्ट उम्मीदवारों को दरकिनार कर एचटेट-2013 पास चयनित जेबीटी को नियुक्ति देने पर रोक जारी

वेटिंग लिस्ट उम्मीदवारों को दरकिनार कर एचटेट-2013 पास चयनित जेबीटी को नियुक्ति देने पर रोक जारी।
चंडीगढ़: 9870 जेबीटी भर्ती पदों की भर्ती में 9455 चयनित जेबीटी उम्मीदवारों की नियुक्ति के बाद रिक्त रहने वाली सीटों पर वेटिंग लिस्ट के उम्मीदवारों को दरकिनार कर आवेदन की अंतिम तिथि के बाद वर्ष 2013 में एचटेट पास करने वाले
जेबीटी उम्मीदवारों को नियुक्ति देने सबंधी मामले पर हाईकोर्ट ने आज रोक बरकरार रखते हुए मामले की आगामी सुनवाई 10 अगस्त को रखी है। पंजाब एव हरियाणा हाईकोर्ट की जस्टिस अमित रावल की बेंच ने जेबीटी वेटिंग लिस्ट के योग्य उम्मीदवारों को दरकिनार कर "कट आफ डेट" यानि 8 दिसम्बर 2012 के बाद योग्यता हासिल करने वाले एचटेट-2013 पास उम्मीदवारों को नियुक्ति देने को गलत बताते हुए उनकी नियुक्ति पर रोक हटाने का आग्रह अस्वीकार कर दिया। बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट से यह एक "वेल सेटल्ड लॉ" है कि किसी भी भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि को सभी योग्यता पूर्ण होनी चाहिए। जेबीटी भर्ती में वेटिंग लिस्ट उम्मीदवारों की योग्यता कट आफ डेट को पूरी थी इसलिए 9455 चयनित जेबीटी की नियुक्ति के बाद रिक्त रहने वाले पदों पर पहला हक वेटिंग लिस्ट वाले याचिकाकर्ताओं का बनता है ना की एचटेट-2013 पास उम्मीदवारों का। एचटेट-2013 पास चयनित जेबीटी उम्मीदवारों के अधिवक्ता ने कहा कि वेटिंग लिस्ट वाले याचिकाकर्ता जो कि सिर्फ 4 ही है, उनको नियुक्ति देने के बाद एचटेट-2013 पास जेबीटी को रिक्त बचे पदों पर कंसीडर कर लिया जाए। इस पर वेटिंग लिस्ट उम्मीदवारों के अधिवक्ता अनुराग गोयल ने कहा कि उनकी याचिका में 25 से ज्यादा वेटिंग लिस्ट उम्मीदवार है और अगर एडवोकेट जनरल उनकी एचटेट-2013 पास से पहले नियुक्ति की स्टेटमेंट दे दे तो उनको कोई आपत्ति नहीं। एडवोकेट जनरल ने कहा कि वो सबको एडजस्ट करना चाहते है, वो सरकार से निर्देश ले कर बेंच को अवगत करवा देंगे। इस पर बेंच ने सोमवार 10 अगस्त को मामले पर बहस निर्धारित की है।
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