राज्य तथा केंद्रीय ओपन स्कूल के विद्यार्थी कर सकेंगे फार्मेसी कोर्स
गोदबलाहा (नारनौल) :अब ओपन स्कूल के पास आउट विद्यार्थी भी आगामी शिक्षा सत्र में ओपन स्कूल के विद्यार्थी निजीसरकारी कॉलेजों में डी बी फार्मा में प्रवेश ले सकेंगे। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस संशोधन से संबंधित सर्कुलर राज्य
सरकार के साथ-साथ निजी सरकारी फार्मेसी संस्थानों को भेजा है। हरियाणा स्टेट केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष मनीष मित्तल के अनुसार फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने वर्ष 2007 में मुक्त विद्यालयों से 12वीं विज्ञान संकाय से करने वाले विद्यार्थी के डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स करने पर रोक लगा दी थी। फार्मेसी काउंसिल के दिनांक 30 जुलाई के पत्र क्रमांक 14-2/2015 पीसीआई के मुताबिक मुक्त विद्यालय शिक्षा पद्धति सिस्टम से पास आउट छात्रों का दाखिला केन्द्रीय राज्य सरकारी संस्थान में फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कोर्स के लिए योग्य माना गया है। 97वीं केन्द्रीय फार्मेसी काउंसिल की केन्द्रीय काउंसिल ऑफ इंडिया की जून 2015 की बेंगलूरु में आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया था। पीसीआई ने विस्तृत जांच के बाद ओपन स्कूल के छात्रों को फार्मेसी कोर्स में दाखिले के लिए मंजूरी दे दी। फार्मेसी
काउंसिल ऑफ हरियाणा के अध्यक्ष केसी गोयल ने बताया कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का सर्कुलर अभी बेवसाइट पर ही है। उनके पास नहीं आया है। पीसीआई सरकार ने यह कदम दबाव में उठाया है।
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