जेबीटी मामले में भिवानी बोर्ड पर एक लाख जुर्माना ।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने जेबीटी शिक्षक भर्ती मामले में बड़े स्तर पर धाधली के लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को दोषी माना है और उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना
लगाने के आदेश दिए।सुनवाई के दौरान सरकार ने हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बताया कि उसने अंगूठे के निशान और हस्ताक्षरों की जाच के लिए 8275 शिक्षकों के नमूने जाच लैब को भेजे थे। लैब की रिपोर्ट में 1362 को फर्जी पाया गया है। अभी 111 शिक्षक ऐसे है जो तकनीकी जाच में अब भी संदिग्ध हैं। ऐसे में उनकी जाच करने के लिए कुछ और समय दिया जाए।
हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले और बताए कि आखिर कब तक सभी दोषी शिक्षकों पर कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी। सरकार ने बताया कि अभी तक सरकार द्वारा कुल 776 चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है।
हाईकोर्ट ने इस याचिका का निपटारा करते हुए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए कहा कि बोर्ड की लापरवाही के चलते ही इतने बड़े स्तर पर यह घोटाला हुआ है। ऐसे में यह जुर्माना बोर्ड के लिए सबक है कि आगे इस प्रकार की गलती न हो। हाईकोर्ट ने तीन माह के भीतर संदेहास्पद मामलों पर स्थिति स्पष्ट करते हुए दोषी शिक्षकों पर की गई कार्रवाई समेत पूरी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए।
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