चंडीगढ़ : शिक्षक पात्रता परीक्षा के दौरान लिये गए अंगूठे के निशान और जाच के लिए दिए गए निशानों में अंतर के चलते फर्जी घोषित किए गए शिक्षकों की याचिका पर हाईकोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया।
शिक्षकों ने सरकार द्वारा दर्ज की जा रही एफआइआर पर रोक लगाने
की अपील की थी। लंच से पूर्व जस्टिस महेश ग्रोवर ने शिक्षकों को राहत देते हुए एफआइआर दर्ज करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने के आदेश जारी किए थे परंतु लंच के बाद संशोधन करते हुए हाईकोर्ट ने रोक के आदेश हटा दिए। जस्टिस महेश ग्रोवर ने कहा कि पूर्व में दाखिल याचिका के बारे में उन्हें पता चला है ऐसे में एफआइआर पर अगले आदेशों तक रोक नहीं लगाई जाएगी। अगली सुनवाई के दौरान वे इस मामले में अन्य पक्षों पर गौर कर निर्णय लेंगे। मामले में अगली सुनवाई 6 अक्टूर को होगी।
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