SC से खट्टर सरकार को झटका: पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 10वीं पास नियम पर लगाई रोक

पंचायत चुनावों को लेकर मनोहर सरकार को तगड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पंचायती राज एक्ट में किए गए संशोधनों पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार से चार हफ्तों में जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये रोक लगाई.
क्या हैं संशोधन ?
उल्लेखनीय है कि मनोहर सरकार की ओऱ से पंचायती राज एक्ट में संशोधन कर दिया गया था. जिसके बाद सरकार ने पंचायत चुनाव लड़ने के लिए नई शर्तें लगाई गई थी. जिसमें सबसे महत्वपूर्ण शर्त थी पंचायत चुनाव के लिए शैक्षणिक योग्यता लागू करना.
पंचायती राज चुनाव में उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई. पंचायती राज चुनाव में उम्मीदवारों की शैक्षणिक योगता 10वीं पास रखी गई. साथ ही महिलाओं और पिछड़ी जातियों के उम्मीदवारों की योग्यता 8वीं पास रखी गई थी.
इसके अलावा बिजली बिल क्लीयर करने वाले ही चुनाव लड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं. साथ ही पंचायत का चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों के घर में शौचालय होना भी जरूरी किया गया है. इसके अलावा जो लोग किसी आपराधिक मामले में चार्जशीट होंगे, वो चुनाव के लिए आवेदन नहीं कर सकते.
हाईकोर्ट में भी दी थी चुनौती गौरतलब है कि इससे पहले पंचायती राज एक्ट में संशोधनों को हाईकोर्ट में भी चुनौती दी गई थी. जिसके बाद हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई. जिस पर सुनवाई करते हुए आज सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी.
आज है नामांकन का तीसरा दिन गौरतलब है कि हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद पंचायत चुनावों का ऐलान कर दिया गया था. जिसमें हरियाणा में तीन चरण में चुनाव होने हैं. पंचायत चुनाव के लिए पहला चरण 15 सिंतबर से शुरू हो चुका है. आज नामांकन का तीसरा दिन है
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