हाईकोर्ट ने सरकार से तलब की रिपोर्ट
नियमों को ताक पर रख 750 अतिथि अध्यापकों की नियुक्ति करने वाले स्कूल मुखिया बीईओ डीईओ नपेंगे
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : हरियाणा शिक्षा विभाग में कार्यरत 750 अतिथि अध्यापकों की नियुक्ति धांधली से करने वाले स्कूल मुखिया, खंड शिक्षा अधिकारी व जिला शिक्षा अधिकारियों के
खिलाफ कार्रवाई की मांग की एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को एक सप्ताह का समय देते हुए दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर उसकी स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में देने का आदेश दिया। इस मामले में हरियाणा सरकार 13 अक्टूबर तक हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया है। 1याचिका के अनुसार प्रदेश में वर्ष 2005 में हुई गेस्ट टीचर नियुक्तियों में किस कदर अनियमितताएं हुई, इसका खुलासा शिक्षा विभाग द्वारा करवाई गई जांच के बाद सामने आया है। जिला फरीदाबाद में कुल 83 गेस्ट स्कूल लैक्चरर की नियुक्तियां की गई। जिसमें चौकाने वाला तथ्य यह है कि 83 में से 40 नियुक्तियां नियम विरूद्ध की गई। इसी प्रकार मास्टर वर्ग में कुल 120 पदों पर गेस्ट टीचर लगाए गए, जिनमें से सिर्फ 27 की नियुक्ति नियमानुसार पाई गई व 93 की नियुक्तियां नियमों को ताक पर रखकर की गई। इसी प्रकार सीएंडवी वर्ग में कुल 58 गेस्ट टीचर की नियुक्तियों में से 46 की नियुक्तियां नियम विरूद्ध पाई गई। जांच में मेवात जिले में भी भारी गोलमाल सामने आया। मेवात के फिरोजपुर ङिारका खंड में तो एक सहायक पद पर कार्यरत अधिकारी ने बिना किसी नियुक्ति पत्र के ही 150 जेबीटी गेस्ट टीचर्स की नियुक्ति कर डाली। 1मेवात में कुल 973 जेबीटी गेस्ट टीचर्स में से 183 की नियुक्तियां नियम विरूद्ध पाई गई। इसी प्रकार फतेहाबाद में 46, करनाल में 42, कैथल में 26, यमुनानगर में 25, हिसार व अंबाला में 23-23, सिरसा में 21, पंचकूला, पानीपत व भिवानी में 19-19, जींद में 17, पलवल में 15, सोनीपत-कुरुक्षेत्र में 10-10, रोहतक में 8, महेन्द्रगढ़-रेवाड़ी में 7-7, झज्जर में 1 सहित कुल 700 से भी ज्यादा नियुक्तियां अनियमित तरीके से पाई गई।
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