जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने 3581 सरप्लस गेस्ट टीचर जो हाईकोर्ट के आदेश के बाद हटा दिए गए थे की पुन बहाली के लिए पंजाब एंव हरियाणा हाईकोर्ट में गुहार लगाई हैं। 1बुधवार को हरियाणा सरकार ने एक अर्जी दायर कर हाईकोर्ट से आग्रह किया कि वो उन 3581 सरप्लस गेस्ट जो 6 जुलाई के आदेश के बाद हरियाणा सरकार ने हटा दिए थे, सरकार उनको नियमित भर्ती तक सेवा में रखना चाहती है इसके लिए कोर्ट उनको इजाजत दे। सरकार ने अपनी अर्जी मं कहा कि शिक्षा विभाग की 12 अक्टूबर की एक बैठक में यह निर्णय लिया गया कि इन नियमित टीचर की भर्ती तक इन टीचर की सेवा लेनी चाहिये, क्यों की बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। सरकार ने माना कि जिन आंकड़े के आधार पर इन शिक्षकों को सरप्लस बताया गया है वो पुराने थे और नवीनतम आंकड़ों व शिक्षा के अधिकार तक तहत टीचरों की कमी है ऐसे यह टीचर सरप्लस नहीं हो सकते हैं। हाईकोर्ट के जस्टिस एस के मित्तल पर आधारित खंडपीठ ने सरकार की अर्जी पर तुरंत कोई राहत न देते हुए सरकार की अर्जी पर सरप्लस गेस्ट टीचर की अपील जो सुनवाई के लिए 15 अक्टूबर को तय है कि साथ सुनवाई करने का फैसला दिया। इसी के साथ बैंच ने इस मामले से जुड़े सभी पक्षों को भी नोटिस जारी कर जवाब तलब किया हैं। 1गेस्ट की अपील भी है विचाराधीन : सितंबर माह में हाईकोर्ट की एकल बैंच ने हटाये गए 3581 सरप्लस गेस्ट टीचर की पुनर्विचार याचिका व अन्य सरप्लस गेस्ट टीचरों द्वारा दायर नई याचिकाओं को भी खारिज कर दिया था। इसके बाद प्रभावित गेस्ट टीचरों ने डिविजन बेंच में अपील दायर की थी। हाईकोर्ट ने उस समय अपील कोई राहत न देते हुए सभी प्रतिवादी पक्ष को नोटिस जारी कर मामले की सुनवाई 15 दिसंबर तक स्थगित कर दी थी।जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने 3581 सरप्लस गेस्ट टीचर जो हाईकोर्ट के आदेश के बाद हटा दिए गए थे की पुन बहाली के लिए पंजाब एंव हरियाणा हाईकोर्ट में गुहार लगाई हैं। 1बुधवार को हरियाणा सरकार ने एक अर्जी दायर कर हाईकोर्ट से आग्रह किया कि वो उन 3581 सरप्लस गेस्ट जो 6 जुलाई के आदेश के बाद हरियाणा सरकार ने हटा दिए थे, सरकार उनको नियमित भर्ती तक सेवा में रखना चाहती है इसके लिए कोर्ट उनको इजाजत दे। सरकार ने अपनी अर्जी मं कहा कि शिक्षा विभाग की 12 अक्टूबर की एक बैठक में यह निर्णय लिया गया कि इन नियमित टीचर की भर्ती तक इन टीचर की सेवा लेनी चाहिये, क्यों की बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। सरकार ने माना कि जिन आंकड़े के आधार पर इन शिक्षकों को सरप्लस बताया गया है वो पुराने थे और नवीनतम आंकड़ों व शिक्षा के अधिकार तक तहत टीचरों की कमी है ऐसे यह टीचर सरप्लस नहीं हो सकते हैं। हाईकोर्ट के जस्टिस एस के मित्तल पर आधारित खंडपीठ ने सरकार की अर्जी पर तुरंत कोई राहत न देते हुए सरकार की अर्जी पर सरप्लस गेस्ट टीचर की अपील जो सुनवाई के लिए 15 अक्टूबर को तय है कि साथ सुनवाई करने का फैसला दिया। इसी के साथ बैंच ने इस मामले से जुड़े सभी पक्षों को भी नोटिस जारी कर जवाब तलब किया हैं। 1गेस्ट की अपील भी है विचाराधीन : सितंबर माह में हाईकोर्ट की एकल बैंच ने हटाये गए 3581 सरप्लस गेस्ट टीचर की पुनर्विचार याचिका व अन्य सरप्लस गेस्ट टीचरों द्वारा दायर नई याचिकाओं को भी खारिज कर दिया था। इसके बाद प्रभावित गेस्ट टीचरों ने डिविजन बेंच में अपील दायर की थी। हाईकोर्ट ने उस समय अपील कोई राहत न देते हुए सभी प्रतिवादी पक्ष को नोटिस जारी कर मामले की सुनवाई 15 दिसंबर तक स्थगित कर दी थी।www.facebook.com/teacherharyana
www.teacherharyana.blogspot.in
(Recruitment , vacancy , job , news)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
See Also
Calculate your age
Age Calculator Choose date of birth: OR enter birth details: / / Calculate Age
No comments:
Post a Comment
thanks for your valuable comment