चयनित टीचरों को केस में पार्टी बनाने की अर्जी भी हाईकोर्ट में खारिज

चयनित टीचरों को केस में पार्टी बनाने की अर्जी भी हाईकोर्ट में खारिज
चयनित9455 जेबीटी की जॉइनिंग कराने की सरकार की अर्जी पर बुधवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने फिलहाल कोई राहत देने से इनकार कर दिया
है। हाईकोर्ट के इन आदेशों के चलते इन शिक्षकों को नियुक्ति के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। केस की अगली सुनवाई 16 नवंबर तय की गई है।
चयनित जेबीटी की तरफ से अर्जी दायर कर उन्हें केस में पार्टी बनाने की मांग की गई थी। प्रभावित टीचरों ने कहा कि कोर्ट के आदेशों के कारण वे पिछले डेढ़ साल से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। कोर्ट ने इन नियुक्तियों पर स्टे के आदेश दिए हैं। इन आदेशों के कारण उन्हें सरकार नियुक्ति नहीं दे रही है। ऐसे में वे प्रभावित पक्ष हैं और उन्हें भी विचाराधीन मामले में पार्टी बनाकर पक्ष रखने का मौका दिया जाए। मुख्य याचिका उन शिक्षकों ने दाखिल की थी, जिनका नाम चयनित शिक्षकों की सूची में नहीं था और उन्होंने दो अंकों के हेर-फेर के चलते भर्ती से बाहर करने का आरोप लगाया था। हाईकोर्ट ने तत्काल स्टे हटाने से इनकार कर दिया और प्रभावित शिक्षकों की पार्टी बनने की अर्जी भी अस्वीकार कर दी।
16 नवंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई 

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