हरियाणा सरकार ने कंप्यूटर टीचरों की दोबारा नियुक्ति के अपने फैसले को सही बताया है। बृहस्पतिवार को उसने इस संबंध में हाई कोर्ट में जवाब दाखिल कर
दिया।
वहीं बेंच ने प्रभावित टीचरों की पार्टी बनाने संबंधी मांग को भी स्वीकार कर लिया। अगली सुनवाई 8 दिसंबर को होगी।
कैथल निवासी अर्चना ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर प्रदेश सरकार द्वारा हटाए गए कंप्यूटर टीचरों को दोबारा रखने को चुनौती दी थी।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि सरकार ठेके पर जो कंप्यूटर टीचर लगा रही है, उनमें योग्यता को नजरअंदाज कर अयोग्य टीचरों को नियुक्त किया जा रहा है।
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