जोनवार होंगे शिक्षकों के तबादले जागरण संवाददाता, गुड़गांव स्कूलों में शिक्षकों का तबादला अब जोनवार किया जाएगा। निदेशालय ने यह फैसला किया है। अंकों के आधार पर शिक्षकों के तबादले होंगे। जिले के 592
स्कूलों को सात जोन में बांटा गया है।तबादले की इस नई प्रक्रिया के बारे में बताते हुए जिला शिक्षा अधिकारी डा. मनोज कौशिक ने कहा कि निदेशालय के निर्देश पर जिले के प्राथमिक, मिडल, हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को तय मानकों के अनुसार सात जोन में बांटा गया है। जिला स्तर पर शिक्षकों का तबादला एक से दूसरे जोन में तय मानकों के आधार पर किया जाएगा। नई प्रणाली को पारदर्शी बनाया गया है। ऐसे में शिक्षकों के तबादले में किसी को भी किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। मंगलवार को रिपोर्ट निदेशालय को भेज दी गई है। सरकार ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत तकरीबन सवा लाख शिक्षकों के तबादले की नई नीति बनाई है। इस नीति के तहत जिन शिक्षकों को पांच वर्ष या इससे अधिक समय एक ही स्थान पर हो गया है, उनके तबादले तय है। कन्या स्कूलों में उन्हीं शिक्षकों का तबादला किया जाएगा, जो 50 वर्ष से कम उम्र के हैं। हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बाल किशन ने कहा कि तबादले को पारदर्शी होना चाहिए। शिक्षक संगठनों ने निदेशालय को सुझाव दिया था, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। अच्छा परिणाम देने वाले शिक्षकों को पांच साल बाद स्कूल से तबादला करना गलत होगा। नई नीति के अनुसार शिक्षकों को तबादले के लिए आवेदन ऑन लाइन करना होगा। इसके लिए जोनवार विकल्प होगा। जिला शिक्षा अधिकारी और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी जोनवार अपने स्कूलों और खाली पदों की संख्या भरने का काम करेंगे। जिस टीचर को पांच साल हो गए है, उन्हें दूसरे जोन में जाने का ऑप्शन भरना होगा। अगर आवेदनकर्ता शिक्षक कोई जोन नहीं भरता तो उसका प्रदेश के किसी भी स्कूल में तबादला किया जा सकता है। शिक्षकों को तबादले के बाद पांच दिनों के अंदर ज्वाइन करना अनिवार्य होगा। नई तबादला नीति के अनुसार शिक्षकों को अंक दिए जाएंगे। इसमें उम्र के 80 अंक रखे गए हैं। 20 नंबर महिला, विधवा, बीमारी, जोड़ा या अन्य से संबंधित रखे गए है। कपल के दस नंबर, महिला शिक्षक के छोटे बच्चे होने पर पांच नंबर, विशेष आवश्यकता के लिए दस नंबर रखे गए हैं। इस बात की जानकारी विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध है। कन्या स्कूलों को छोड़कर किसी भी स्कूल में पचास प्रतिशत से अधिक महिला शिक्षक नहीं होंगी। सीधी भर्ती या प्रमोशन वाले शिक्षकों को जोन एक और दो में तैनाती नहीं मिलेगी। आवेदन के बाद शिक्षक दस वर्षो तक अपना विकल्प नहीं बदल सकेंगे।
स्कूलों के जोन
जोन एक में जिला मुख्यालय पर नगर निकाय के सभी स्कूल होंगे। जोन दो में नगर निगम की बाहरी सीमा से 10 किलोमीटर के परिधि में पड़ने वाले स्कूल। जोन तीन में बीईओ मुख्यालय, शहर या कस्बे के स्कूल। जोन चार में स्टेट, नेशनल हाई-वे पर 10 से 15 किमी के भीतर पड़ने वाले स्कूल। जोन पांच शिक्षा खंड मुख्यालय के पांच किलोमीटरके भीतर पड़ने वाले स्कूल। जोन छह शिक्षा खंड मुख्यालय के पांच से दस किमी के बीच पड़ने वाले स्कूल। जोन सात में शेष इलाके में।
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