मतदान के दिन रहेगा ड्राई डे
हरियाणा में आगामी 10, 17 व 24 जनवरी को होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से करवाने के उद्देश्य से शुष्क दिवस
(ड्राई डे) घोषित रहेगा। उपायुक्त शरणदीप कौर बराड़ ने बताया कि शुष्क दिवसों की अवधि मतदान के समापन के लिए निर्धारित घटे के साथ समाप्त होने वाले 48 घटों तथा मतगणना वाले दिन तक होगी। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण के चुनाव के लिए 8 जनवरी को सायं 4 बजे से 10 जनवरी को मतदान की गिनती तक, दूसरे चरण के चुनाव के लिए 15 जनवरी को सायं 4 बजे से 17 जनवरी को मतदान की गिनती संपन्न होने तक तथा तीसरे चरण के चुनाव के लिए 22 जनवरी को साच 4 बजे से 24 जनवरी को मतदान की गिनती सम्पन्न होने तक व जिला परिषद व पंचायत समिति की 28 जनवरी को मतगणना के दिन मतगणना संपन्न होने तक शराब की दुकान, होटल, रेस्तरा, क्लब तथा किसी अन्य प्रतिष्ठान को किसी भी व्यक्ति को शराब बेचने या परोसने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इन दिवसों के दौरान किसी भी स्वामित्व वाले क्लबों, सितारा होटलों, रेस्तराओं इत्यादि तथा किसी भी व्यक्ति द्वारा चलाए जा रहे होटलों को शराब परोसने की अनुमति नहीं दी जाएगी, चाहे उन्हें शराब रखने और इसकी आपूर्ति के लिए विभिन्न श्रेणी के लाइसेंस जारी किये गए हो। उन्होंने बताया कि उपरोक्त अवधि के दौरान लोगों को शराब रखने से रोका जाएगा और बिना लाइसेंस वाले परिसरों में शराब के भंडारण पर आबकारी कानूनों के अनुसार प्रतिबंध सख्ती से लागू किये जाएंगे।Election duty not for handicap -HaryanaHaryana election duty rules, Papers, model polling booth, election procedure, qualification for election, EVM Training video, valid boards for election candidates
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