एचपीएससी ने की भर्ती, समाधान करेगा एचएसएससी
जागरण विशेष सीएम विंडो ने किया कारनामा, प्रस्तावित बायनेम-रवि हसिजाजागरण संवाददाता, जींद : प्रदेश में जिला स्तर पर सीएम विंडो को समस्याओं के समाधान के लिए खोला गया था ताकि जनता को मुख्यालय के बार-बार चक्कर न काटने पड़े, लेकिन यह विंडो की जब की गई शिकायत को गलत जगह भेज दे तो उससे समाधान होने की उम्मीद कैसे की जा सकती है। ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां आवेदक ने शिक्षक भर्ती में एचपीएससी (हरियाणा लोक सेवा आयोग) की शिकायत सीएम विंडो पर की थी, लेकिन सीएम विंडो की तरफ से यह शिकायत एचपीएससी के अधिकारियों को जाने की बजाय एचएसएससी (हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग) के पास भेज दी गई है। हाउसिंग बोर्ड निवासी सुरेश कुमार ने 01 जनवरी को सीएम विंडो पर
हिसार के चूली बागडियान
स्कूल में कार्यरत लेक्चरर रणधीर सिंह के खिलाफ कार्रवाई की शिकायत की। जिसमें बताया गया कि आरोपी लेक्चरर के खिलाफ 18 मार्च 2013 को 13 प्रमाणों के साथ पंजीकृत डाक से RH091611821IN से शिकायत निदेशालय को भेजी थी तथा 21 मार्च को डाक निदेशक कार्यालय पहुंच भी गई, परंतु आज तक शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसी मामले को लेकर सीएम विडो पर शिकायत कर नियमानुसार कार्रवाई की मांग की गई थी। जहां से शिकायत कार्रवाई के लिए एचपीएससी को भेजने की बजाय एचएसएससी के पास भेज दी। शिकायत को गलत रूट पर भेजने के कारण 26 दिन बीतने के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है।
यह था मामलाहरियाणा लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 3/2009 द्वारा विभिन्न विषयों के लिए स्कूल लेक्चरर के पदों के लिए आवेदन मांगे थे। आयोग ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित कोटे के पद पर रणधीर सिंह का चयन कर लिया, जो नियमानुसार कोटे में आता ही नहीं था। विज्ञापन में स्पष्ट किया गया था कि हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक 12/37/79-GS-II के अनुसार अगर आवेदन के समय बेरोजगार ही इस श्रेणी में आएंगे तथा हडओक या किसी अन्य रूप से नौकरी करने वाले श्रेणी का लाभ नहीं ले सकेंगे। आवेदक ने आवेदन में पेज नंबर दो पर DESM (भूतपूर्व सैनिकों का आश्रित) लिखा है तथा पेज नंबर चार पर लिखा है कि वह 18 अक्टूबर 2006 से आवेदन करने की तिथि (13-7-2009) तक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जांडावाला बागन फतेहाबाद में गेस्ट लेक्चरर के पद पर कार्यरत बताया गया। जिसे खुद वहां के प्राचार्य ने सत्यापित किया हुआ था। माननीय सुप्रीमकोर्ट के फैसले 25 मार्च 1996 दिलवान सिंह व अन्य बनाम हरियाणा सरकार व अन्य के अनुसार आरक्षण भूतपूर्व सैनिकों के लिए दिया गया है और भूतपूर्व सैनिकों का चयन स्वतंत्र रूप से करना है। योग्य भूतपूर्व सैनिक उपलब्ध नहीं होने की हालात में ही DESM का चयन किया जा सकता है। वह एक योग्य भूतपूर्व सैनिक उपलब्ध था, लेकिन फिर भी हरियाणा लोक सेवा आयोग ने उसकी जगह रणधीर सिंह का चयन कर दिया जबकि वह न तो भूतपूर्व सैनिक है और न ही भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों की श्रेणी में आता है।www.facebook.com/teacherharyana www.teacherharyana.blogspot.in (Recruitment , vacancy , job , news)
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