नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे जेबीटी अध्यापकों के लिये बुरी खबर
9455 चयनित जेबीटी मामले में अगली सुनवाई 17 फ़रवरी को।
चण्डीगढ़: नवचयनित जेबीटी शिक्षकों की नियुक्ति से सबंधित एम.ए. 2 मार्क्स मामले में बुधवार को हुई सुनवाई भी निर्णायक साबित नहीं हुई। बुधवार को लंच के बाद करीबन 40 मिनट तक मामले पर सुनवाई हुई । हरियाणा सरकार की तरफ से असिस्टेंट एडवोकेट जनरल केशव गुप्ता ने पिछली सुनवाई में दिए आदेशों की पालना में एम.एल. कौशिक, निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा दिया एफिडेविट बेंच को सौंपा। एफिडेविट में बताया गया कि हरियाणा विद्यालय शिक्षक चयन बोर्ड भंग किए जाने के बाद बोर्ड द्वारा शिक्षा विभाग को 5 कम्प्यूटर व 2 हार्ड डिस्क सौंपी गई थी जो हाईकोर्ट में जमा की हुई है। विभाग को सौंपे गए कम्प्यूटरों में से कौन सा कम्प्यूटर बोर्ड द्वारा किस कार्य हेतु प्रयोग किया गया था और मुख्य कम्प्यूटर कौन सा था इसकी पहचान ये अब सम्भव नहीं है क्योकि कम्प्यूटर लेते समय इस प्रकार का अलग से कोई ऐसी जानकारी नहीं ली गई थी। विभाग द्वारा उन कम्प्यूटरों को विभिन्न ब्रांच में प्रयोग किया जाता रहा है। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल केशव गुप्ता ने सरकार की और से बहस करते हुए सिलसिलेवार तथ्य रखते हुए कहा कि भर्ती में सब कुछ तय परिक्रियाओ के तहत ही कार्य किए गए है और किसी प्रकार की कोई धांधली नहीं की गई। रिजल्ट अपलोड करते समय हुई तकनीकी गलती को बेवजह याचिकाकर्ताओं द्वारा गड़बड़ी बताया जा है। उन्होंने कहा कि बोर्ड भंग होने पर सभी भर्तियों का सारा मैनुअल रिकार्ड हरियाणा स्टॉफ सेलेक्शन कमीशन को सुपर्द किया गया था जो आज भी मौजूद है। बोर्ड से भर्ती का कम्प्यूटर में मौजूद रिकार्ड पेन ड्राइव से भी सुरक्षित रखा गया। बेंच ने इस सम्बन्ध में एफिडेविट दाखिल कर सभी डिटेल बताने का निर्देश दिया। ए.ए.जी. केशव गुप्ता ने बेंच से आग्रह किया कि मामले के जल्द निपटारे हेतु मुख्य केस की सुनवाई अलग से की जाए और अन्य याचिकाओं की अलग से। वरिष्ठ अधिवक्ता आर.के. मलिक ने कहा कि उनकी याचिका पर सरकार ने जवाब दाखिल नहीं किया है जिस पर बेंच ने कहा कि आपकी याचिका पर अभी तक नोटिस ही जारी नहीं हुआ था तो जवाब दाखिल करने का औचित्य ही नहीं बनता। फिर बेंच ने उस याचिका सहित मुख्य केस में पार्टी बनने हेतु लगाई गई चयनित जेबीटी की एप्लीकेशनज पर नोटिस जारी किया। इस मामले पर अब आगामी सुनवाई 17 फ़रवरी को होगी। बुधवार को भी सरकारी वकील के तमाम प्रयासों के बावजूद भी मामले का निपटारा न होने से चयनित जेबीटी को अभी नियुक्ति के लिए और इंतजार करना होगा।
www.facebook.com/teacherharyana www.teacherharyana.blogspot.in Haryana news (Recruitment
9455 चयनित जेबीटी मामले में अगली सुनवाई 17 फ़रवरी को।
चण्डीगढ़: नवचयनित जेबीटी शिक्षकों की नियुक्ति से सबंधित एम.ए. 2 मार्क्स मामले में बुधवार को हुई सुनवाई भी निर्णायक साबित नहीं हुई। बुधवार को लंच के बाद करीबन 40 मिनट तक मामले पर सुनवाई हुई । हरियाणा सरकार की तरफ से असिस्टेंट एडवोकेट जनरल केशव गुप्ता ने पिछली सुनवाई में दिए आदेशों की पालना में एम.एल. कौशिक, निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा दिया एफिडेविट बेंच को सौंपा। एफिडेविट में बताया गया कि हरियाणा विद्यालय शिक्षक चयन बोर्ड भंग किए जाने के बाद बोर्ड द्वारा शिक्षा विभाग को 5 कम्प्यूटर व 2 हार्ड डिस्क सौंपी गई थी जो हाईकोर्ट में जमा की हुई है। विभाग को सौंपे गए कम्प्यूटरों में से कौन सा कम्प्यूटर बोर्ड द्वारा किस कार्य हेतु प्रयोग किया गया था और मुख्य कम्प्यूटर कौन सा था इसकी पहचान ये अब सम्भव नहीं है क्योकि कम्प्यूटर लेते समय इस प्रकार का अलग से कोई ऐसी जानकारी नहीं ली गई थी। विभाग द्वारा उन कम्प्यूटरों को विभिन्न ब्रांच में प्रयोग किया जाता रहा है। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल केशव गुप्ता ने सरकार की और से बहस करते हुए सिलसिलेवार तथ्य रखते हुए कहा कि भर्ती में सब कुछ तय परिक्रियाओ के तहत ही कार्य किए गए है और किसी प्रकार की कोई धांधली नहीं की गई। रिजल्ट अपलोड करते समय हुई तकनीकी गलती को बेवजह याचिकाकर्ताओं द्वारा गड़बड़ी बताया जा है। उन्होंने कहा कि बोर्ड भंग होने पर सभी भर्तियों का सारा मैनुअल रिकार्ड हरियाणा स्टॉफ सेलेक्शन कमीशन को सुपर्द किया गया था जो आज भी मौजूद है। बोर्ड से भर्ती का कम्प्यूटर में मौजूद रिकार्ड पेन ड्राइव से भी सुरक्षित रखा गया। बेंच ने इस सम्बन्ध में एफिडेविट दाखिल कर सभी डिटेल बताने का निर्देश दिया। ए.ए.जी. केशव गुप्ता ने बेंच से आग्रह किया कि मामले के जल्द निपटारे हेतु मुख्य केस की सुनवाई अलग से की जाए और अन्य याचिकाओं की अलग से। वरिष्ठ अधिवक्ता आर.के. मलिक ने कहा कि उनकी याचिका पर सरकार ने जवाब दाखिल नहीं किया है जिस पर बेंच ने कहा कि आपकी याचिका पर अभी तक नोटिस ही जारी नहीं हुआ था तो जवाब दाखिल करने का औचित्य ही नहीं बनता। फिर बेंच ने उस याचिका सहित मुख्य केस में पार्टी बनने हेतु लगाई गई चयनित जेबीटी की एप्लीकेशनज पर नोटिस जारी किया। इस मामले पर अब आगामी सुनवाई 17 फ़रवरी को होगी। बुधवार को भी सरकारी वकील के तमाम प्रयासों के बावजूद भी मामले का निपटारा न होने से चयनित जेबीटी को अभी नियुक्ति के लिए और इंतजार करना होगा।
www.facebook.com/teacherharyana www.teacherharyana.blogspot.in Haryana news (Recruitment
No comments:
Post a Comment
thanks for your valuable comment