9455 जेबीटी चयनित टीचरों की नियुक्ति रद करने की मांग
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : प्रदेश के शिक्षा विभाग में 9455 चयनित जेबीटी शिक्षकों की नियुक्ति रद करने की मांग को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई है, जिस पर बृहस्पतिवार को सुनवाई होगी। नवीन कुमार व अन्य की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि इस भर्ती में उच्च स्तर पर धांधली हुई है और नियमों को ताक पर रखा गया है। आरटीआइ से पता चला हैYear 2016 report- 9870 jbt कि इस भर्ती के लिए हुए साक्षात्कार के पैनल में एकएक्सपर्ट भी था जिसने लगभग छह माह तक चले इन साक्षात्कार में काम किया जबकि सरकार ने कोर्ट में बताया था कि एक सदस्यीय पैनल ने साक्षात्कार लिया। 1 डाइट के प्राध्यापक एक्सपर्ट के तौर पर नियुक्त किए गए थे। इसके लिए सरकार ने उनको भुगतान भी किया लेकिन जारी रिजल्ट की सीट पर एक्सपर्ट के हस्ताक्षर व उसके द्वारा दिए गए
अंक की जानकारी नहीं थी। इतना ही नहीं, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सचिव ने कोर्ट को बताया था कि टीचर सलेक्शन बोर्ड भंग होने के बाद टीचर सलेक्शन बोर्ड ने पूरा रिकार्ड उनको सौंप दिया लेकिन बोर्ड को यह नहीं बताया गया कि एक्सपर्ट कौन थे। याचिकाकर्ता ने 87 उम्मीदवारों की एक सूची देकर बताया कि इनके अंक चयनित उम्मीदवारों से ज्यादा हैं फिर भी उनका चयन नही किया गया। अध्यापक पात्रता परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को अतिरिक्त अंक दिए गए लेकिन अनुभव के आधार पर भाग लेने वाले उम्मीदवारों को कोई अंक नहीं दिए गए। सीएफएसल रिपोर्ट में यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि कंप्यूटर में वास्तविक रिकार्ड नहीं है, इसका मतलब सरकार कोर्ट में जाली रिकार्ड पेश कर रही है।www.facebook.com/teacherharyana www.teacherharyana.blogspot.in (Recruitment , vacancy , job , news)
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