New transfer policy 2023 Haryana Zone system

क्रमांक 1/44-2023-ई.शासन. कक्ष

सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव. हरयाणा

स्कूल शिक्षा विभाग

निदेशक माध्यमिक शिक्षा, हरियाणा

निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, हरियाणा

दिनांक: 09/08 2023



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विषय: दिनांक 05.06.2017 को जारी शिक्षक स्थानांतरण नीति 2016 को निरस्त कर शिक्षक स्थानांतरण नीति 2023।

सरकार ने 05.06.2017 को जारी शिक्षक स्थानांतरण नीति 2016 को निरस्त कर शिक्षक स्थानांतरण नीति, 2023 को मंजूरी दे दी है। तदनुसार, पॉलिसी निम्नानुसार दी गई है:

शिक्षक स्थानांतरण नीति, 2023

1.
उद्देश्य

छात्रों के शैक्षणिक हितों की रक्षा करने और निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कर्मचारियों के बीच नौकरी की संतुष्टि को अनुकूलित करने के लिए शिक्षकों/स्कूलों के प्रमुखों का न्यायसंगत, मांग-आधारित वितरण सुनिश्चित करना।

2. प्रयोज्यता

यह नीति हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग के तहत कार्यरत सभी शिक्षकों पर लागू होगी।

3. परिभाषाएँ

इस नीति में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

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17 में से पृष्ठ 1

(i) वास्तविक रिक्ति: एक मुख्य पद जिस पर किसी का कब्जा नहीं है

,,

(i) वास्तविक रिक्ति: एक मुख्य पद जिस पर किसी का कब्जा नहीं है

अध्यापक।

(ii) मानी गई रिक्ति:

एक। एक स्कूल में एक शिक्षक द्वारा धारण किया जाने वाला मुख्य पद

योग्यता तिथि पर लगातार या संचयी रूप से पांच या अधिक वर्ष। बी। एक मुख्य पद जिस पर एक शिक्षक का कब्ज़ा है

पैरा 5(iv) के अनुसार मैन्युअल पोस्टिंग दी गई।

सी। अतिथि/संविदा/के कब्जे वाला एक मुख्य पद

तदर्थ शिक्षक.

डी। एक मुख्य पद पर ऐसे शिक्षक का कब्जा है जिसे उन्होंने स्वेच्छा से जीन: ट्रांसफर ड्राइव में भाग लेने के लिए चुना है।

(iii) मुख्य पद: सरकारी स्कूलों के अलावा सभी पद

posts of Model Sanskriti Schools, Aarohi Model and

केजीबीवीएस.

(iv) विभाग: स्कूल शिक्षा विभाग हरियाणा

जिसमें माध्यमिक शिक्षा और दोनों शामिल हैं

बुनियादी तालीम।

(v) योग्य शिक्षक: एक शिक्षक जिसे घोषित किया गया है

सामान्य स्थानांतरण ड्राइव में भाग लेने के लिए पात्र

इस नीति में उल्लिखित कारणों के लिए.

3/18

(vi) योग्य रिक्ति: एक रिक्ति जिसे पदों के सामान्य होने के बाद सामान्य स्थानांतरण अभियान के दौरान प्रस्तावित माना जाता है। एक व्यक्तिगत शिक्षक के लिए "योग्य रिक्ति" एक रिक्ति होगी जिसके लिए वह अपनी पात्रता के अनुसार स्थानांतरण अभियान के दौरान प्रतिस्पर्धा करने का हकदार है।

17 में से पृष्ठ 2

(vii) अतिथि शिक्षक: अतिथि शिक्षक का अर्थ है एक शिक्षक

हरियाणा अतिथि शिक्षक सेवा अधिनियम, 2019 में परिभाषित

(12.03.2019 को अधिसूचित)

(viii) नॉन-कोर पोस्ट: नॉन-कोर पोस्ट में निम्नलिखित शामिल हैं:- a. राज्य मुख्यालय पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा परियोजना परिषद में शिक्षकों के रिक्त पद

और क्षेत्रीय कार्यालय।

बी। निदेशालय में शिक्षकों के रिक्त पद

माध्यमिक शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा. सी। एससीईआरटी, गुरुग्राम, जिला शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान (डीआईईटीएस), ब्लॉक शिक्षक शिक्षा संस्थान (बीआईटीई), सरकारी प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (जीईटीटीआई) में शिक्षकों के पद।

डी। जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों के कार्यालय में शिक्षकों के पद।

इ। मॉडल संस्कृति स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पद।

एफ। आरोही मॉडल स्कूलों/केजीबीवीएस में शिक्षकों के पद

(ix) योग्यता तिथि: वास्तविक रिक्तियों की गणना, मानी गई रिक्तियों, योग्यता अंक की गणना, रहने की गिनती और पदों के युक्तिकरण के लिए कटऑफ तिथि पर विचार किया जाएगा।

(x) पदों का युक्तिकरण: कटऑफ तिथि पर छात्र संख्या के आधार पर किसी स्कूल में शिक्षकों के पदों की वास्तविक आवश्यकता की गणना करने का अभ्यास।




17 में से पृष्ठ 3

,,(xi) हाल ही में तलाकशुदा महिला शिक्षक: एक महिला शिक्षक जिसका तलाक पिछले सामान्य स्थानांतरण अभियान और आगामी सामान्य स्थानांतरण अभियान की अवधि के बीच हुआ है।

(xii) हाल ही में विवाहित महिला शिक्षक: एक महिला शिक्षक जिसका विवाह पिछले सामान्य स्थानांतरण अभियान और आगामी सामान्य स्थानांतरण अभियान की अवधि के बीच संपन्न हुआ है।

(xiii) हाल ही में विधवा हुई शिक्षिका: एक महिला शिक्षक जिसकी

पति की पूर्व की अवधि के बीच मृत्यु हो गई है

जनरल ट्रांसफर ड्राइव और आगामी जनरल

स्थानांतरण ड्राइव.

(xiv) नियमित क्षमता में सेवा: इसका मतलब ऐसी सेवा है जिसमें एक कर्मचारी को नियमित कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया है। (xv) शिक्षक: जब तक संदर्भ के लिए अन्यथा साधनों की आवश्यकता न हो

इस नीति के प्रयोजन के लिए नियमित क्षमता में कार्यरत प्रिंसिपल, हेडमास्टर, ईएसएचएमएस, पीजीटी, टीजीटीएस, सी एंड वी शिक्षक, मुख्य शिक्षक और पीआरटीएस।

4. प्रक्रिया

सामान्य स्थानांतरण अभियान प्रशासनिक सचिव द्वारा तय किए गए कार्यक्रम के अनुसार शुरू होगा जिसमें नीति में जहां भी लागू हो, योग्यता तिथि भी शामिल होगी। इसमें निम्नलिखित प्रक्रिया शामिल होगी:

(i) पदों का युक्तिकरण।

(ii) वास्तविक रिक्ति सूची तैयार करना और समझा जाना

रिक्ति सूची.



17 में से पृष्ठ 4

(iii) उन शिक्षकों से स्थानांतरण अभियान में भाग लेने के लिए विकल्प मांगना जो भाग लेना चाहते हैं

स्वेच्छा से। (iv) "योग्य शिक्षकों" की पहचान (V) शैक्षिक चयन के लिए प्राथमिकताएं तलाशना

पहली बार में ब्लॉक. इसके बाद,

सामान्यीकरण किया जाएगा और उसके बाद,

स्कूलों के विकल्प मांगे जाएंगे।

(vi) स्थानांतरण आदेशों का सृजन।

प्रत्येक प्रक्रिया के लिए तिथियां और समय जारी किया जाएगा

विभाग।

5. मूल सिद्धांत

6) जो शिक्षक राज्य संवर्ग या जिला संवर्ग के सदस्य हैं और मुख्य पदों पर तैनात हैं, उन्हें राज्य में कहीं भी और जिले में कहीं भी, जैसा भी मामला हो, स्थानांतरित किया जा सकता है।

(ii) जब भी किसी ट्रांसफर ड्राइव पर विचार किया जाता है

प्रशासनिक सचिव एक विशिष्ट आदेश द्वारा निर्णय लेंगे

ड्राइव में कौन से कोर पोस्ट शामिल किए जाएंगे।

(ii) किसी भी जिले के किसी विशेष स्कूल में लगातार या संचयी रूप से 5 साल का प्रवास/कार्यकाल पूरा करने वाला प्रत्येक शिक्षक सामान्य स्थानांतरण अभियान में "योग्य शिक्षक" बन जाएगा।

(iv) कम विषयों वाले शिक्षक (पीजीटीएस/टीजीटी/सीएंडवी)।

80 से अधिक कार्यबल की अनिवार्यता नहीं होगी

5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के कारण अभियान में शामिल किया गया

जब तक कि उनका पद अधिशेष घोषित न कर दिया जाये

17 में से पृष्ठ 5

,,
पदों का युक्तिकरण. विभाग प्रत्येक जीटीडी के निष्पादन से पहले ऐसे विषयों की एक सूची प्रकाशित करेगा।

(v) किसी वर्ष के लिए प्रशासनिक सचिव द्वारा तय की गई समय-सारणी के अनुसार, सामान्य स्थानांतरण वर्ष में केवल एक बार किए जाएंगे। हालाँकि, पदोन्नति/नियुक्तियों, स्वदेश वापसी के बाद पोस्टिंग, बहाली, लंबी छुट्टी या न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन आदि के लिए आवश्यक पोस्टिंग कभी भी की जा सकती है। ऐसे शिक्षक अगले सामान्य स्थानांतरण अभियान में अनिवार्य रूप से भाग लेंगे।

(vi) वास्तविक रिक्तियों, मानी गई रिक्तियों के लिए अर्हता तिथि,

वेटेज/योग्यता अंक की गणना, ठहरने की संख्या और

पदों के युक्तिकरण के लिए जैसा निर्णय लिया जाएगा

प्रशासकीय सचिव।

(vii) सामान्य स्थानांतरण अभियान केवल अनुमोदित वेब-आधारित एप्लिकेशन के माध्यम से ही चलाया जाएगा। (viii) शैक्षिक ब्लॉकों और पदों का विकल्प

एक बार लाभ उठाने और पुष्टि करने वाले स्कूल अंतिम होंगे और

बदला नहीं जा सकता।

(ix) सभी योग्य शिक्षक अधिकतम संख्या का विकल्प चुन सकते हैं

शैक्षिक ब्लॉकों/स्कूलों में तैनात होने से बचें

कहीं भी श्रेणी.

(x) प्रत्येक शिक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह विभाग के एमआईएस के डेटाबेस में अपनी व्यक्तिगत और सेवा प्रोफ़ाइल की सटीकता बनाए रखे। योग्यता अंकों की गणना विशुद्ध रूप से उक्त डेटाबेस में उपलब्ध जानकारी के आधार पर की जाएगी। समस्त संस्था प्रधान, बीईओएस, उप. डीईओएस, डीईईओएस, डीईओएस ऑनलाइन प्राप्त प्रोफ़ाइल सुधार अनुरोधों का निपटान करने के लिए बाध्य होंगे

17 में से पृष्ठ 6



तीन कार्य दिवसों के भीतर शिक्षकों से उनके लॉगिन खाते में।

(xi)

सीएंडवी और पीआरटीएस को छोड़कर सभी योग्य शिक्षकों को अपनी प्राथमिकता के क्रम में न्यूनतम दस शैक्षिक ब्लॉकों का विकल्प प्रस्तुत करना होगा जहां वे सेवा करना चाहते हैं। सीएंडवी और पीआरटी कैडर के मामले में उन्हें प्राथमिकता के क्रम में ऐसे विशेष जिले के सभी शैक्षिक ब्लॉकों का चयन करना होगा।

(xii) सभी पात्र शिक्षकों से विकल्प भरने के लिए कहा जाएगा

वरीयता क्रम में अपनी पसंद के ब्लॉक में आने वाले स्कूलों की पात्र रिक्तियों के विरुद्ध। (xiii) रिक्तियों का आवंटन पूरी तरह से योग्यता के आधार पर किया जाएगा

इस नीति के प्रावधानों के अनुसार.

(xiv) योग्य शिक्षक जिन्हें पहले दौर में कोई स्कूल आवंटित नहीं किया जा सका, वे दूसरे दौर में शेष उपलब्ध रिक्तियों का विकल्प चुनेंगे। दूसरे चरण में छूटे शिक्षकों को बची हुई पात्र रिक्तियों में से रिक्तियां आवंटित की जाएंगी।

(xv)

सीएंडवी शिक्षकों को जिला कैडर होने के कारण जिले के भीतर उनकी पोस्टिंग सुनिश्चित करने के लिए टीजीटी कैडर के शिक्षकों की तुलना में उनके जिले में प्राथमिकता दी जाएगी।

(xvi) सभी योग्य ईएसएचएम को अनिवार्य रूप से ईएसएचएम के साथ-साथ टीजीटी के पद का विकल्प भी भरना होगा। ईएसएचएम के लिए चयनित योग्य रिक्ति आवंटित करते समय ईएसएचएम के पद के विकल्प को प्राथमिकता दी जाएगी। ईएसएचएम के सभी पदों को आवंटित करने के बाद ही शेष ईएसएचएमएस को टीजीटीएस के पदों पर आवंटित किया जाएगा।

(xvii) नियमित शिक्षकों के सामान्य स्थानांतरण अभियान के बाद, सभी अतिथि शिक्षकों के लिए स्थानांतरण अभियान चलाया जाएगा। स्थानांतरण में सभी अतिथि शिक्षक शामिल होंगे

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गाड़ी चलाना। केवल अधूरी योग्य रिक्तियों की पेशकश की जाएगी

अतिथि शिक्षक.

(xviii) हालाँकि, स्थानांतरण अभियान के दौरान विस्थापित अतिथि शिक्षकों को अगले स्कूल में उनके समायोजन के बाद ही पिछले स्कूल से मुक्त किया जाएगा, बिना आने वाले नियमित शिक्षक की नियुक्ति को प्रभावित किए।

रिक्ति

(xix) सामान्य स्थानांतरण ड्राइव के पूरा होने के बाद नवविवाहित, हाल ही में तलाकशुदा / विधवा महिला शिक्षकों को उनके अनुरोध पर मैन्युअल रूप से उपलब्ध रिक्ति के खिलाफ पोस्टिंग का पसंदीदा स्थान दिया जाएगा, बशर्ते कि उन्हें अगले सामान्य स्थानांतरण ड्राइव में भाग लेना होगा और वे 80 का लाभ उठाएंगे। एक बार के लिए विशेष श्रेणी शिक्षक के अंतर्गत अंक। पैरा 8 में निर्धारित संरक्षित श्रेणी के शिक्षकों के बाद और नाबालिग बच्चों वाली विधवा शिक्षकों के बाद उनके दावे पर विचार किया जाएगा।

(xx) लेना प्रत्येक स्थानांतरित शिक्षक का कर्तव्य होगा

आबंटित पद का कार्यभार तत्काल लेकिन किसी भी स्थिति में नहीं

टीए नियमों के अनुसार निर्धारित ज्वाइनिंग समय से अधिक

लागू.

पदों का सामान्यीकरण

6.

i) सामान्यीकरण की संख्या तय करने की प्रक्रिया है

योग्य शिक्षकों के लिए रिक्तियों की पेशकश की जाएगी

सामान्य स्थानांतरण ड्राइव.

ii) प्रस्तावित पदों की संख्या समान होगी

किसी विशेष सामान्य में योग्य शिक्षकों की संख्या

ड्राइव को उनके संबंधित पोस्ट या विषय में ट्रांसफर करें।

iii) इस हेतु पात्र व्यक्तियों से विकल्प मांगे जायेंगे

न्यूनतम 10 शैक्षिक ब्लॉकों के लिए शिक्षक

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जिला कैडर पदों के लिए राज्य कैडर और विशेष जिले के सभी ब्लॉक। विभिन्न विषयों/पदों में प्रस्तावित पदों की गणना प्रत्येक शैक्षिक ब्लॉक और प्रत्येक स्कूल के लिए उपलब्ध रिक्तियों और योग्य शिक्षकों द्वारा चुने गए शैक्षिक ब्लॉक के विकल्पों पर विचार करके की जाएगी।

iv) सामान्य स्थानांतरण अभियान के लिए स्कूलों में प्रस्तावित पदों की संख्या पर विचार करके निर्णय लिया जाएगा

किसी विशेष ब्लॉक के लिए विकल्पों की संख्या।

v) सामान्यीकरण के बाद, सभी योग्य रिक्तियां होंगी

विभाग की वेबसाइट पर भी प्रकाशित किया जाएगा

पात्र शिक्षकों के लॉगिन में उनके अनुसार दिखाई दे

पात्रता।

7. योग्यता अंक के लिए गणना तालिका

एक। आयु: योग्यता अंकों की गणना के लिए आयु प्रमुख कारक है:

एक

गणना के लिए मानदंड

मुख्य कारक

उप कारक

अधिकतम.

आयु (वर्तमान तिथि)

सबसे बुजुर्ग व्यक्ति माइनस अधिकतम अंक प्राप्त करने की तिथि

60 होगा

जन्म)

दिन की संख्या में आयु 365 (अधिकतम चार दशमलव बिंदु)

केवल)

बी।

विशेष कारक: योग्यता अंकों का अगला सेट इसके बाद गिनाए गए विशेष कारकों से आएगा:

मुख्य कारक

उप कारक

स्पष्टीकरण

अधिकतम.

अंक 10

1.

लिंग

महिला

सभी महिलाओं को 10 अंक दिए जाएंगे

इस श्रेणी की सभी महिला शिक्षकों को 10 अंक दिए जाएंगे।

2.

विशेष श्रेणी महिला शिक्षक

विधवा/तलाकशुदा/न्यायिक रूप से अलग हुई महिला शिक्षक/अविवाहित महिला

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,,
एस.एन.

मुख्य कारक

उप कारक

व्याख्या

अधिकतम. अंक

40 से अधिक शिक्षक

उम्र के साल। सेवा करने वाला जीवनसाथी

3

10

के जीवनसाथी

सैन्य/

अर्धसैनिक बल के जवान

सैन्य/अर्धसैनिक

कर्मी काम कर रहे हैं

के राज्य के बाहर

हरयाणा

इसके सभी शिक्षक

श्रेणी को 10 अंक दिए जाएंगे।

4.

5

विशेष श्रेणी विधुर जिसके पास पुरुष शिक्षक न हों

पुनर्विवाहित है और उसके एक या अधिक नाबालिग बच्चे और/या अविवाहित बेटियां हैं

योग्य पुरुष शिक्षक

5 दिया जाएगा

अंक.

5

20 20

भिन्न रूप से सक्षम व्यक्ति

दृष्टि

लोकोमोटर्स

दृष्टि या लोकोमोटर वाले व्यक्तियों के लिए

विकलांगता, निम्नलिखित अंक दिए जाएंगे: 31% से 50% -10 अंक; 50% से ऊपर और तक

75% 20 अंक

गूंगा बहरा

20

40% से 60% विकलांगता 60% से ऊपर 80% तक

-10 पॉइंट;

15 अंक; 80% से अधिक -20 अंक प्रमाण पत्र जारी की गई योग्यता तिथि पर मान्य है। एम्स, पीजीआई रोहतक, स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेजों द्वारा

6.

10

दुर्बल विकारों के रोग

स्वयं/पति/पत्नी/अविवाहित पुत्र/पुत्री

केवल हरियाणा, पीजीआई चंडीगढ़ या विधिवत गठित मेडिकल बोर्ड।

7.

10

दिव्यांग शिक्षक जिनके मानसिक रूप से विकलांग या दिव्यांग पुत्र/100% दिव्यांग पुत्र/पुत्री हैं

या मानसिक रूप से

बेटी दंपत्ति मामला

मानसिक रूप से विकलांग या 100% दिव्यांग बच्चे वाले शिक्षकों को अधिकतम 10 अंक प्रदान किए जाएंगे।

नियमित क्षमता में कार्यरत महिला एवं पुरुष शिक्षक अपने जीवनसाथी के लिए

शिक्षक 5 अंक का लाभ पाने के हकदार हैं यदि उनका जीवनसाथी किसी विभाग/बोर्ड/निगम/पीएसयू/राज्य विश्वविद्यालय में कार्यरत है।

हरियाणा राज्य या हरियाणा में स्थित किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय में केंद्र सरकार/पीएसयू में तैनात

17 में से पृष्ठ 10



एस.एन.

मुख्य कारक

उप कारक

व्याख्या

अधिकतम. अंक

हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ या एक के रूप में

खोज शिक्षक. स्कूल के बोर्ड परिणामों के लिए, अंकों की पात्रता के मानदंड निम्नलिखित होंगे 75% से 80% -1 80% से 85% -2 85% से 90% -3 90% से 95% -4 95% से 100% - 5

अकादमिक प्रदर्शन

प्रिंसिपल और हेडमास्टर

टिप्पणी:

(i) उपरोक्त उल्लिखित "विशेष कारकों" से एक शिक्षक द्वारा अधिकतम 20 अंक प्राप्त किए जा सकते हैं, सिवाय उस विधवा के जिसके 10 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष तक की आयु का सबसे छोटा नाबालिग बच्चा हो या उसकी अविवाहित बेटी हो, जिसे 5 अंक मिलेंगे। अतिरिक्त अंक, और इस प्रकार कुल 25 अंक (लिंग के लिए 10, विधवा होने के लिए 10 और उपर्युक्त विशेष कारक के लिए 5)। किसी भी स्थिति में, उम्र और विशेष कारकों के आधार पर प्राप्त अधिकतम योग्यता अंक 80 से अधिक नहीं हो सकते।

(ii) दुर्बल विकार के रोगों की सूची दी गई है

अनुबंध-I में उल्लिखित है। सूची में संशोधन किया जा सकता है

प्रशासनिक सचिव स्कूल शिक्षा

प्रशासनिक सचिव स्वास्थ्य के साथ परामर्श

जनरल ट्रांसफर ड्राइव शुरू होने से कम से कम 30 दिन पहले।

(iii) प्रधानाचार्यों के मामले में, उपरोक्त तालिका में उल्लिखित शैक्षणिक प्रदर्शन की गणना के लिए 10वीं और 12वीं कक्षाओं के उत्तीर्ण प्रतिशत के औसत पर विचार किया जाएगा। प्रधानाध्यापकों के मामले में, अंकों की गणना के लिए केवल बोर्ड परीक्षा के 10वीं कक्षा के उत्तीर्ण प्रतिशत पर विचार किया जाएगा।

4

17 में से पृष्ठ 11

,,
(iv) यदि पति और पत्नी दोनों विभाग में कार्यरत हैं, तो तालिका में क्रमांक 7 के विरुद्ध 10 अंकों के लाभ का दावा उनमें से कोई एक कर सकता है, दोनों नहीं।

8.

सुरक्षा

i) शिक्षकों की कुछ श्रेणियों को तब तक संरक्षित किया जाएगा जब तक कि वे स्वैच्छिक भागीदारी का विकल्प नहीं चुनते हैं या ऐसे शिक्षक द्वारा रखे गए पद को युक्तिकरण के अनुसार अधिशेष घोषित नहीं किया जाता है। यदि वे उपरोक्त में से किसी भी कारण से "योग्य शिक्षक" की श्रेणी में आते हैं, तो उन्हें मेरिट तैयार करने के लिए 80 मेरिट अंक दिए जाएंगे। इसके अलावा, उन स्कूलों को चुनने पर भी कोई रोक नहीं होगी जहां उसने लगातार 5 साल का कार्यकाल पूरा किया हो

संचयी रूप से. शिक्षकों की ये श्रेणियां हैं:- क) अगले 12 महीनों में सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षक

अर्हता तिथि पर या उससे कम;

बी) वर्तमान में कैंसर से पीड़ित हैं; या ग) वर्तमान में डायलिसिस चल रहा है।

घ) बाईपास हृदय सर्जरी हुई हो; या

ई) गुर्दा प्रत्यारोपण; या लीवर प्रत्यारोपण; या

च) 75% से अधिक दृष्टि हानि होना; या छ) 75% से अधिक लोकोमोटर विकलांगता हो; या

ज) विधवा के पास 10 वर्ष की आयु तक का सबसे छोटा बच्चा हो 2) उनके अलावा अन्य शिक्षकों के बीच समानता के मामले में। उपरोक्त पैरा में उल्लिखित, ऐसे शिक्षकों को चयनित पात्र रिक्ति आवंटित करने के लिए निम्नलिखित आदेश अपनाया जाएगा:

1. उम्र में बड़ा;

2. स्त्री;

17 में से पृष्ठ 12.



3. वर्णमाला क्रम में नाम;

iii) एनसीसी इकाइयों वाले स्कूलों में निर्बाध राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) कार्यक्रम सुनिश्चित करने के लिए, एसोसिएट एनसीसी अधिकारियों (एएनओ) को तब तक स्थानांतरित नहीं किया जाएगा जब तक कि वे स्वैच्छिक भागीदारी का विकल्प नहीं चुनते हैं या उनके द्वारा कब्जा किया गया पद अधिशेष घोषित नहीं किया जाता है। यदि कोई एएनओ शिक्षक ऑनलाइन स्थानांतरण अभियान में भाग लेता है तो उसे गैर-एएनओ (सामान्य) शिक्षक माना जाएगा।

9. शिकायत निवारण

स्थानांतरण आदेश जारी होने के 15 दिन के भीतर शिकायत निवारण पोर्टल (सुगम संपर्क पोर्टल) पर स्थानांतरण प्रक्रिया से पीड़ित शिक्षक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के बाद ही विभाग को अभ्यावेदन दे सकते हैं। इस नीति के प्रावधानों के अनुसार इस तरह के अभ्यावेदन पर 15 दिनों के भीतर विचार और निर्णय लिया जाएगा।

10. मेवात कैडर के संबंध में विशेष प्रावधान (i) मेवात कैडर से संबंधित शिक्षकों को मेवात कैडर (नूंह जिला) से बाहर तैनात नहीं किया जाएगा।

(ii) शेष हरियाणा के शिक्षक मेवात जिले में एक ब्लॉक/स्कूल चुनने के लिए स्वतंत्र होंगे। हालाँकि, मेवात में रिक्ति के विरुद्ध मेवात कैडर शिक्षक को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बावजूद शिक्षकों का कैडर नहीं बदलेगा.

11. "राज्य में कहीं भी" के विकल्प पर सेवा देने के लिए प्रोत्साहन

यदि कोई शिक्षक मोरनी स्थित किसी स्कूल में नियुक्त होने का इच्छुक है

पंचकुला जिले का शैक्षिक ब्लॉक (के रूप में माना जाएगा)

मोरनी क्षेत्र) या पलवल जिले का हथीन शैक्षणिक ब्लॉक या

17 में से पृष्ठ 13

,,

नूंह जिला (मेवात क्षेत्र माना जाएगा) और जिन्होंने न तो मोरनी क्षेत्र और पलवल, नूंह, फरीदाबाद या गुरुग्राम के मामले में पंचकुला को अपना गृह जिला घोषित किया है और न ही पंचकुला जिले में स्थित किसी स्कूल से 10वीं या 12वीं कक्षा पूरी की है। और उक्त दो क्षेत्रों के लिए क्रमशः पलवल, नूंह, फ़रीदाबाद या गुरुग्राम जिलों में, मूल वेतन + डी.ए. का अतिरिक्त 10%। ऐसे नियमित शिक्षकों को रुपये का भुगतान किया जाएगा। 10,000/- प्रतिमाह उक्त पदस्थापना के दौरान अतिथि शिक्षकों को।

12. विश्राम की शक्ति

इस नीति में किसी भी बात के बावजूद, प्रशासनिक सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, हरियाणा, माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा की पूर्व अनुमति से, किसी भी शिक्षक की नियुक्ति के उद्देश्य से उपरोक्त किसी भी या सभी प्रावधानों में ढील देने के लिए सक्षम होंगे। अत्यावश्यकता, ऐसी छूट को उचित ठहराने वाले कारणों को दर्ज करने के बाद।

13. स्पष्टीकरण एवं कार्यान्वयन

इस नीति के किसी भी प्रावधान की व्याख्या में किसी भी संदेह या अस्पष्टता के मामले में, प्रशासनिक सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, हरियाणा ऐसे संदेह या अस्पष्टताओं को, जैसा भी मामला हो, तर्कसंगत आदेशों/निर्देशों के माध्यम से स्पष्ट करने के लिए सक्षम होंगे। . ऐसे तर्कसंगत आदेश/निर्देश सभी हितधारकों पर बाध्यकारी होंगे।

14. प्रचार के विरुद्ध रोक

नीति में दिए गए शिकायत निवारण तंत्र के अलावा कोई भी शिक्षक अपने मामले के लिए प्रचार नहीं करेगा। अन्य सभी व्यक्तिगत अभ्यावेदनों को नियत प्रक्रिया पर बाहरी प्रभाव लाने का प्रयास माना जाएगा।

17 में से पृष्ठ 14



15. निरसन

शिक्षक स्थानांतरण नीति, 2016 को निरस्त किया जाता है। इस तरह के निरसन के बावजूद, ऐसी नीति के तहत किया गया कोई भी कार्य या कार्रवाई वैध रहेगी। शिक्षक स्थानांतरण नीति 2016 के अंतर्गत किसी भी लंबित कार्रवाई/शिकायत का निर्णय शिक्षक स्थानांतरण नीति 2016 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

Satpal Sharma, HCS 91812023

अतिरिक्त शेफ सचिव, सरकार के लिए विशेष सचिव स्कूल शिक्षा। हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग

अंत. 1/44-2023-ई.गॉव/को-ऑर्डिनेशन एक प्रति सूचनार्थ निम्नलिखित को अग्रेषित की जाती है और

दिनांक: 09/08/2023

,,,

(iv) यदि पति और पत्नी दोनों विभाग में कार्यरत हैं, तो तालिका में क्रमांक 7 के विरुद्ध 10 अंकों के लाभ का दावा उनमें से कोई एक कर सकता है, दोनों नहीं।

8.

सुरक्षा

i) शिक्षकों की कुछ श्रेणियों को तब तक संरक्षित किया जाएगा जब तक कि वे स्वैच्छिक भागीदारी का विकल्प नहीं चुनते हैं या ऐसे शिक्षक द्वारा रखे गए पद को युक्तिकरण के अनुसार अधिशेष घोषित नहीं किया जाता है। यदि वे उपरोक्त में से किसी भी कारण से "योग्य शिक्षक" की श्रेणी में आते हैं, तो उन्हें मेरिट तैयार करने के लिए 80 मेरिट अंक दिए जाएंगे। इसके अलावा, उन स्कूलों को चुनने पर भी कोई रोक नहीं होगी जहां उसने लगातार 5 साल का कार्यकाल पूरा किया हो

संचयी रूप से. शिक्षकों की ये श्रेणियां हैं:- क) अगले 12 महीनों में सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षक

अर्हता तिथि पर या उससे कम;

बी) वर्तमान में कैंसर से पीड़ित हैं; या ग) वर्तमान में डायलिसिस चल रहा है।

घ) बाईपास हृदय सर्जरी हुई हो; या

ई) गुर्दा प्रत्यारोपण; या लीवर प्रत्यारोपण; या

च) 75% से अधिक दृष्टि हानि होना; या छ) 75% से अधिक लोकोमोटर विकलांगता हो; या

ज) विधवा के पास 10 वर्ष की आयु तक का सबसे छोटा बच्चा हो 2) उनके अलावा अन्य शिक्षकों के बीच समानता के मामले में। उपरोक्त पैरा में उल्लिखित, ऐसे शिक्षकों को चयनित पात्र रिक्ति आवंटित करने के लिए निम्नलिखित आदेश अपनाया जाएगा:

1. उम्र में बड़ा;

2. स्त्री;

17 में से पृष्ठ 12.

3. वर्णमाला क्रम में नाम;

iii) एनसीसी इकाइयों वाले स्कूलों में निर्बाध राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) कार्यक्रम सुनिश्चित करने के लिए, एसोसिएट एनसीसी अधिकारियों (एएनओ) को तब तक स्थानांतरित नहीं किया जाएगा जब तक कि वे स्वैच्छिक भागीदारी का विकल्प नहीं चुनते हैं या उनके द्वारा कब्जा किया गया पद अधिशेष घोषित नहीं किया जाता है। यदि कोई एएनओ शिक्षक ऑनलाइन स्थानांतरण अभियान में भाग लेता है तो उसे गैर-एएनओ (सामान्य) शिक्षक माना जाएगा।

9. शिकायत निवारण

स्थानांतरण आदेश जारी होने के 15 दिन के भीतर शिकायत निवारण पोर्टल (सुगम संपर्क पोर्टल) पर स्थानांतरण प्रक्रिया से पीड़ित शिक्षक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के बाद ही विभाग को अभ्यावेदन दे सकते हैं। इस नीति के प्रावधानों के अनुसार इस तरह के अभ्यावेदन पर 15 दिनों के भीतर विचार और निर्णय लिया जाएगा।

10. मेवात कैडर के संबंध में विशेष प्रावधान (i) मेवात कैडर से संबंधित शिक्षकों को मेवात कैडर (नूंह जिला) से बाहर तैनात नहीं किया जाएगा।

(ii) शेष हरियाणा के शिक्षक मेवात जिले में एक ब्लॉक/स्कूल चुनने के लिए स्वतंत्र होंगे। हालाँकि, मेवात में रिक्ति के विरुद्ध मेवात कैडर शिक्षक को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बावजूद शिक्षकों का कैडर नहीं बदलेगा.

11. "राज्य में कहीं भी" के विकल्प पर सेवा देने के लिए प्रोत्साहन

यदि कोई शिक्षक मोरनी स्थित किसी स्कूल में नियुक्त होने का इच्छुक है

पंचकुला जिले का शैक्षिक ब्लॉक (के रूप में माना जाएगा)

मोरनी क्षेत्र) या पलवल जिले का हथीन शैक्षणिक ब्लॉक या

17 में से पृष्ठ 13

,,,
नूंह जिला (मेवात क्षेत्र माना जाएगा) और जिन्होंने न तो मोरनी क्षेत्र और पलवल, नूंह, फरीदाबाद या गुरुग्राम के मामले में पंचकुला को अपना गृह जिला घोषित किया है और न ही पंचकुला जिले में स्थित किसी स्कूल से 10वीं या 12वीं कक्षा पूरी की है। और उक्त दो क्षेत्रों के लिए क्रमशः पलवल, नूंह, फ़रीदाबाद या गुरुग्राम जिलों में, मूल वेतन + डी.ए. का अतिरिक्त 10%। ऐसे नियमित शिक्षकों को रुपये का भुगतान किया जाएगा। 10,000/- प्रतिमाह उक्त पदस्थापना के दौरान अतिथि शिक्षकों को।

12. विश्राम की शक्ति

इस नीति में किसी भी बात के बावजूद, प्रशासनिक सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, हरियाणा, माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा की पूर्व अनुमति से, किसी भी शिक्षक की नियुक्ति के उद्देश्य से उपरोक्त किसी भी या सभी प्रावधानों में ढील देने के लिए सक्षम होंगे। अत्यावश्यकता, ऐसी छूट को उचित ठहराने वाले कारणों को दर्ज करने के बाद।

13. स्पष्टीकरण एवं कार्यान्वयन

इस नीति के किसी भी प्रावधान की व्याख्या में किसी भी संदेह या अस्पष्टता के मामले में, प्रशासनिक सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, हरियाणा ऐसे संदेह या अस्पष्टताओं को, जैसा भी मामला हो, तर्कसंगत आदेशों/निर्देशों के माध्यम से स्पष्ट करने के लिए सक्षम होंगे। . ऐसे तर्कसंगत आदेश/निर्देश सभी हितधारकों पर बाध्यकारी होंगे।

14. प्रचार के विरुद्ध रोक

नीति में दिए गए शिकायत निवारण तंत्र के अलावा कोई भी शिक्षक अपने मामले के लिए प्रचार नहीं करेगा। अन्य सभी व्यक्तिगत अभ्यावेदनों को नियत प्रक्रिया पर बाहरी प्रभाव लाने का प्रयास माना जाएगा।

17 में से पृष्ठ 14

15. निरसन

शिक्षक स्थानांतरण नीति, 2016 को निरस्त किया जाता है। इस तरह के निरसन के बावजूद, ऐसी नीति के तहत किया गया कोई भी कार्य या कार्रवाई वैध रहेगी। शिक्षक स्थानांतरण नीति 2016 के अंतर्गत किसी भी लंबित कार्रवाई/शिकायत का निर्णय शिक्षक स्थानांतरण नीति 2016 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

Satpal Sharma, HCS 91812023

अतिरिक्त शेफ सचिव, सरकार के लिए विशेष सचिव स्कूल शिक्षा। हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग

अंत. 1/44-2023-ई.गॉव/को-ऑर्डिनेशन एक प्रति सूचनार्थ निम्नलिखित को अग्रेषित की जाती है और

दिनांक: 09/08/2023
,,

अनुबंध- मैं




शिक्षक स्थानांतरण नीति 2023 के पैरा 7 के नीचे नोट (ii) के साथ पढ़ने योग्य दुर्बल विकार की बीमारी की सूची:

(शिक्षक स्थानांतरण नीति 2023 का पैरा 7 देखें)

1. जीर्ण हृदय रोग और जीर्ण धमनी रोग

2. क्रोनिक रीनल फेल्योर

3. ब्रेन ट्यूमर और विभिन्न अंगों की घातकता 4. पैराप्लेजिया/क्वाड्रिप्लेजिया/हेमिप्लेजिया

5. मल्टीपल स्केलेरोसिस, मिस्थेनिया ग्रेविस, पार्किंसंस रोग

6. थेलेसेमीज़,

हीमोफिलिया, मायलोडिस्प्लास्टिक विकार

अविकासी

एनामिस,

7. एड्स

8. लीवर और किडनी प्रत्यारोपण

9. सिस्टिक फाइब्रोसिस 10. टाइप-1 डायबिटीj


From 

To 

No. 1/44-2023-e.Gov. Cell 

Additional Chief Secretary to Govt. Haryana School Education Department 

Director Secondary Education, Haryana 

Director Elementary Education, Haryana 

Dated: 09/08/2023 

Sub: Teachers Transfer Policy 2023 by repealing the Teacher 

Transfer Policy 2016 issued on 05.06.2017. 

The Government has approved the Teachers Transfer Policy, 2023 by repealing the Teacher Transfer Policy 2016 issued on 

05.06.2017. Accordingly, the policy is given as under: 

Teacher Transfer Policy, 2023 

1. 

Objective 

To ensure equitable, demand-based distribution of teachers/ Heads of the Schools to protect academic interest of students and optimise job satisfaction amongst the employees in a fair and transparent manner. 

2. Applicability 

3. 

This policy shall be applicable to all Teachers working under the Department of School Education, Haryana. 

Definitions 

In this policy, unless the context requires otherwise: 

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(i) 

Actual Vacancy: A Core Post not occupied by any 

teacher. 

(ii) Deemed Vacancy: 

a. a core post occupied by a teacher in a school for five or more years continuously or cummulatively on the qualifying date. 

b. a core post occupied by a teacher who has been 

given manual posting as per para 5(iv). 

C. a core post occupied by a Guest/ Contractual/ 

Adhoc teacher. 

d. a core post occupied by such teacher who has voluntarily opted for participation in General Transfer Drive. 

(iii) Core posts: All posts in Government schools other than posts of Model Sanskriti Schools, Aarohi Model and 

KGBVS. 

(iv) Department: School Education Department Haryana which includes both Secondary Education and Elementary Education. 

(v) Eligible Teacher: A teacher who has been declared Eligible to participate in the General Transfer Drive due to reasons mentioned in this Policy. 

(vi) Eligible Vacancy: A vacancy which is considered to be offered during the General Transfer Drive, after the normalization of posts. For an individual teacher "Eligible Vacancy" shall be a vacancy for which he/she is entitled to compete during the transfer drive as per his/her entitlement. 

Page 2 of 17 

(vii) Guest Teacher: Guest Teacher means a teacher as defined in Haryana Guest Teachers Service Act, 2019 (notified on 12.03.2019) 

(viii) Non-Core Posts: Non-core posts include the following:- 

a. Posts occupied by teachers in Haryana School Shiksha Pariyojna Parishad at State Headquarters 

and field offices. 

b. Posts occupied by Teachers at the Directorate of 

Secondary Education and Elementary Education. 

C. 

Posts occupied by Teachers at SCERT, Gurugram, District Institutes of Educational Training (DIETs), Block Institutes for Teacher Education (BITE), Government Elementary Teacher Training Institutes (GETTIs). 

d. Posts occupied by Teachers in the office of District Education Officers and District Elementary 

Education Officers. 

e. Posts occupied by teachers in Model Sanskriti 

Schools. 

f. Posts occupied by Teachers in Aarohi Model 

Schools/ KGBVs 

(ix) Qualifying date: Cutoff date to be considered for calculation of actual vacancies, deemed vacancies, merit points calculation, count of stay and for rationalization of posts 

(x) 

Rationalization of posts: An exercise to calculate actual requirement of posts of teachers in a school based on the student strength on cutoff date. 

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(xi) Recently Divorced Female Teacher: A Female teacher 

whose divorce has happened between the period of the previous General Transfer Drive and upcoming General Transfer Drive. 

(xii) Recently Married Female Teacher: A Female teacher whose marriage has been solemnized between the period of the previous General Transfer Drive and upcoming General Transfer Drive. 

(xiii) Recently Widowed Teacher: A Female Teacher whose husband has died between the period of the previous General Transfer Drive and the upcoming General 

Transfer Drive. 

(xiv) Service in regular capacity: means a service in which an employee has been appointed as a regular employee. 

(xv) Teacher: Unless the context requires otherwise means Principals, Headmasters, ESHMS, PGTs, TGTs, C&V Teachers, Head Teachers and PRTS, working in Regular Capacity/Adhoc Teachers/ Guest Teachers for the purpose of this policy. 

4. Process 

General Transfer Drive will start as per schedule decided by the Administrative Secretary which shall also include the qualifying date wherever applicable in the Policy. It will involve the following process: 

(i) 

Rationalization of posts. 

(ii) Preparation of actual vacancy list and deemed 

vacancy list. 

Page 4 of 17 

(iii) Seeking option for participation in transfer drive from those teachers who want to participate 

voluntarily. 

(iv) Identification of "Eligible Teachers" 

(v) 

Seeking preferences for choice of Educational Blocks at the first instance. Thereafter, 

Normalization would be done and subsequently, 

choices of Schools would be sought. 

5. 

(vi) Generation of transfer orders. 

Dates and time for every process will be issued by the Department. 

Basic Principles 

(i) 

Teachers who are members of State Cadre or District Cadre and posted on core posts are liable to be transferred anywhere in the State and anywhere in the district, as the case may be. 

(ii) Whenever a transfer drive is contemplated the Administrative Secretary will decide by a specific order which of the Core Posts will be included in the drive. 

(iii) Every teacher completing 5 years stay/tenure in a particular school of any district(s), either continuously or cumulatively shall become an "Eligible Teacher" in the General Transfer Drive. 

(iv) 

Teachers (PGTs / TGTs/C&Vs) of subjects having less than 80 working strength will not be compulsorily included in the drive due to completion of 5 years tenure unless their post is declared surplus due to 

Page 5 of 17 

rationalization of posts. Department will publish a list of such subjects before execution of every GTD. 

(v) General Transfers will be made only once in a year, as per time schedule decided by the Administrative Secretary for a given year. However, postings necessitated by promotions/appointments, posting after repatriation, reinstatement, long leave or for compliance of Court Directions etc. can be made anytime. Such teachers shall participate mandatorily in the next 

General Transfer Drive. 

(vi) Qualifying date for actual vacancies, deemed vacancies, weightage/ merit points calculation, count of stay and for rationalization of posts shall be as decided by the Administrative Secretary. 

(vii) The General Transfer Drive shall be carried out only 

through the approved web-based application. 

(viii) The option of Educational Blocks and posts in the schools once availed and confirmed shall be final and 

cannot be changed. 

(ix) 

(x) 

All Eligible Teachers may opt for maximum number of Educational Blocks/ schools to avoid being posted in 

Anywhere category. 

It shall be the duty of every teacher to maintain accuracy of his personal and service profile in the database of MIS of the Department. Calculation of merit points shall be done purely on the basis of information available in the said database. All Heads of institutions, BEOs, Dy. DEOS, DEEOS, DEOS shall be under obligation to dispose off the profile correction requests received online 

Page 6 of 17 

(xi) 

in their login account from the Teachers within three working days. 

All Eligible Teachers except C&V and PRTS shall submit choice of minimum ten Educational Blocks in order of their preference where they want to serve. In case of C&V and PRT Cadre they shall opt all Educational Blocks in such particular district in order of preference. 

(xii) All eligible teachers shall be asked to fill up choices against the eligible vacancies of the schools falling in the blocks of their choice in order of preference. 

(xiii) Allocation of vacancies shall be done purely on the merit 

as per the provisions of this policy. 

(xiv) 

Eligible Teachers who could not be allotted any of the school in the first round, shall opt the remaining 

available vacancies in second round. The teachers left 

out in second round shall be allotted vacancies out of remaining eligible vacancies. 

(XV) C&V Teachers being district cadre shall be given preference in their district over teachers of TGT Cadre to ensure their posting within the district. 

(xvi) All Eligible ESHMs have to mandatorily fill the choices of post of ESHM as well as TGT. While allocating an opted Eligible Vacancy to ESHM priority shall be assigned to the option of the post of ESHM. Only after allocating all posts of ESHM the remaining ESHMS shall be allocated on the posts of TGTs. 

(xvii) After the General Transfer Drive of Regular Teachers, Transfer Drive for all Guest Teachers shall be conducted. All Guest Teachers shall participate in the Transfer 

Page 7 of 17 

6. 

Drive. Only unfilled Eligible Vacancies shall be offered to 

Guest Teachers. 

(xviii) However, Guest teachers dislocated during the transfer drive will be relieved from the previous school only after their adjustment in the next school without affecting the joining of incoming regular teacher against the said 

vacancy. 

(xix) After completion of General Transfer Drive newly married, recently divorced/ widowed female teachers shall be given preferred place of posting against available vacancy manually on their request subject to they wo necessarily having to participate in the next General Transfer Drive and they shall avail 80 points under Special Category Teacher for one time. Their claim shall be considered after the Protected Category Teachers prescribed in para 8 and after the Widow Teachers having minor children. 

(xx) It shall be the duty of every transferred teacher to take charge of the allocated post immediately but in no case beyond the prescribed joining time as per TA Rules applicable. 

Normalization of Posts 

i) 

Normalization is the process to decide the number of vacancies to be offered to the Eligible Teachers in the 

General Transfer Drive. 

ii) The number of posts to be offered shall be equal to the number of Eligible Teachers in a particular General Transfer Drive in their respective post or subject. 

· 

iii) For this purpose options will be sought from the eligible teachers for a minimum of 10 Educational Blocks for 

ų 

Page 8 of 17 

7. 

State Cadre and all Blocks of the particular district for District Cadre Posts. The calculation of posts to be offered in different subjects/ posts shall be done for every Educational Block and every school by considering the available vacancies and choices of Educational Block opted by the Eligible teachers. 

iv) Number of posts offered in the schools for the General Transfer Drive shall be decided by considering the number of choices for a particular block. 

v) After the normalization, all Eligible Vacancies shall be published on the department's website as well as shall be visible in the login of eligible teachers as per their 

eligibility. 

Calculation Table for the merit points 

a. Age: Age is the prime factor for calculation of the merit 

points: 

SN 

Major Factor 

Sub-Factor 

Max. Points 

Age (Present date 

Eldest person shall 60 

minus Date of 

get maximum 

birth) 

points 

b. 

criteria for calculation 

Age in number of days+365 (maximum four decimal points only) 

Special Factors: The next set of merit points will come 

from the special factors enumerated hereinafter: 

SN 

Major Factor 

Sub-factor 

1. 

Gender 

Female 

2. 

Special Category 

female teachers 

Widow/divorced/ Judicially separated female teachers/ unmarried female 

ų 

Max. points 

Explanation 

10 

10 points shall be given to all female teachers 

10 

All female teachers of 

this category shall be 

given 10 points. 

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Max. 

Explanation 

SN 

Major Factor 

Sub-factor 

points 

teacher more than 40 years of age. 

Spouse of serving 

10 

3. 

All teachers of this 

category shall be given 10 points. 

4. 

ம் 

5. 

Spouses of 

Military / 

Paramilitary personnel 

Special Category 

of male teachers 

Differently abled 

persons 

Military/ Paramilitary personnel working outside the State of Haryana 

Widower who has not re-married and has one or more minor child and/or unmarried daughter(s) 

Vision 

Locomotors 

6. 

Diseases of Debilitating Disorders 

LO 

Eligible male teachers shall be given 5 

points. 

2220 

Deaf & Dumb 

20 

Self / Spouse/ unmarried son / daughter 

10 

7. 

Differently abled or mentally challenged Son/ Daughter 

Teachers having 

10 

Mentally challenged or 

100% differently abled Son/ Daughter 

8. 

Couple case 

Female and Male 

LO 

teachers for their 

spouses working in Regular capacity 

For persons having vision or locomotors disabilities, the 

following points shall be given: - 31% to 50% = 10 Points; 

Above 50 % and upto 

75% 20 Points 

40% to 60% disability 

10 Points; 

Above 60% upto 80% 

15 Points; 

Above 80%-20 Points 

Certificate valid on the qualifying date issued by AIIMS, PGI Rohtak, Government Medical colleges situated in Haryana, PGI 

Chandigarh or Duly 

Constituted Medical Board only. 

Teachers having 

mentally challenged or 100% differently abled child shall be provided maximum 10 points. 

Teachers entitled to get the benefit of 5 points if their spouse is working in a Department / Board/ corporation / PSU/ State University of Haryana State or a Central University 

located in Haryana in 

Central Government/ 

PSU posted in 

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SN 

Major Factor 

Sub-factor 

9. 

Academic performance 

Principals and Headmasters 

Note: 

Max. points 

LO 

Explanation 

Haryana, Delhi and Chandigarh or as a Guest Teacher. 

For Board results of the school, following shall be the criteria for entitlement of points: 

75% to 80% = 1 

80% to 85% = 2 

85% to 90% = 3 

90% to 95% 4 

95% to 100%= 5 

(i) Maximum 20 points can be availed by a teacher from the above mentioned "Special Factors" except for a widow having youngest minor child of age greater than 10 years and upto 18 years of age or having an unmarried daughter, who shall get 5 additional points, and hence a total of 25 points (10 for gender, 10 for being widow and 5 for above mentioned special factor). In no case, the maximum merit points availed on the basis of age and special factors can be more than 80. 

(ii) List of Diseases of debilitating disorder has been mentioned in the Annexure-I. The list can be amended by the Administrative Secretary School Education in consultation with the Administrative Secretary Health at least 30 days before the start of General Transfer Drive. 

(iii) In case of Principals, average of the pass percentages of 

10th and 12th classes shall be considered for calculation of academic performance as mentioned in the above Table. In case of Headmasters, only the pass percentage of 10th class of Board examination shall be considered for 

calculation of points. 

Page 11 of 17 

8. 

(iv) If both husband and wife are working in the Department, 

the benefit of 10 points against Sr. No. 7 in the Table can be claimed by either of them and not by both. 

Protection 

i) Some categories of teachers shall be protected unless they opt for voluntary participation or post occupied by such a teacher is declared surplus as per rationalization. If they fall in the category of "Eligible Teacher" due to either of the above reasons, they shall be assigned 80 merit points for the preparation of merit. Further, there will be no bar to opt even the schools where he has completed tenure of 5 years continuously cumulatively. These categories of teachers are:- 

or 

a) teachers due to superannuate in the next 12 months 

or less on the qualifying date; 

b) currently suffering from cancer; or 

c) currently undergoing dialysis. 

d) having undergone bypass heart surgery; or 

e) kidney transplant; or lever transplant; or 

f) having more than 75 % vision loss; or 

g) having more than 75% locomotor disability; or 

age 

h) Widow having youngest child upto 10 years of ii) In case of a tie amongst teachers other than those mentioned in the above para, the following order shall be adopted to allocate an opted eligible vacancy to such 

teachers: 

1. older in age; 

2. female; 

Page 12 of 17 

9. 

3. name in alphabetic order; 

iii) To ensure uninterrupted National Cadet Corps (NCC) program in the schools having NCC units, Associate NCC Officers (ANO) shall not be transferred unless they opt for voluntary participation or post occupied by them is declared surplus. If any ANO teacher participates in the online transfer drive he will be treated as a non-ANO (general) teacher. 

Grievance redressal 

Within 15 days of issuance of transfer orders, the teachers aggrieved with the transfer process can represent to the department only after joining at the new place of posting, on the grievance redressal portal (Sugam Sampark Portal). Such representation shall be considered and decided within 15 days as per provisions of this policy. 

10. Special provision in relation to Mewat Cadre 

(i) Teachers belonging to Mewat Cadre shall not be posted 

outside the Mewat Cadre (Nuh district). 

(ii) The teachers of Rest of Haryana will be at liberty to opt for a Block/School in Mewat District. However, preference shall be given to Mewat Cadre Teacher against a vacancy in Mewat. Notwithstanding this, the cadre of the teachers will not change. 

11. Incentive for serving on the choice of "Anywhere in 

State" 

If a teacher is willing to be posted in a school located in Morni Educational Block of Panchkula district (to be considered as Morni area) or Hathin Educational Block of Palwal district or 

ų 

Page 13 of 17 

Nuh district (to be considered as Mewat area) against a vacancy and who have neither declared Panchkula in case of Morni area and Palwal, Nuh, Faridabad or Gurugram as their home district nor have completed class 10th or 12th from a school located in Panchkula district and Palwal, Nuh, Faridabad or Gurugram districts respectively for the said two areas, additional 10% of the Basic Pay+D.A. will be paid to such regular teachers and Rs. 10,000/- p.m. to Guest teachers during the said posting. 

12. Power of relaxation 

Notwithstanding anything contained in this policy, the Administrative Secretary, School Education Department, Haryana with the prior approval of Hon'ble Chief Minister, Haryana, shall be competent to relax any or all of the above provisions for the purpose of posting of any teacher in exigency, after recording the reasons justifying such relaxation. 

13. Clarification & Implementation 

In case of any doubt(s) or ambiguity in the interpretation of any provision of this policy the Administrative Secretary School Education Department, Haryana shall be competent to clarify such doubt(s) or ambiguities, as the case may be through reasoned orders/ directions. Such reasoned orders/ directions shall be binding on all the stakeholders. 

14. Bar against canvassing 

No teacher shall canvass for his case except through the grievance redressal mechanism provided for in the policy. All other individual representations shall be treated as an attempt to bring extraneous influence on the due process. 

Page 14 of 17 

15. Repeal 

The Teacher Transfer Policy, 2016 is hereby repealed. Notwithstanding such repeal, any act or action done under such policy will remain valid. Any pending action/grievance under the Teacher Transfer Policy 2016 shall be decided as per the provisions of Teacher Transfer Policy 2016. 

am 

91812023 

Satpal Sharma, HCS 

Special Secretary School Education 

for Additional Chef Secretary to Govt. Haryana School Education Department 

Endst. 1/44-2023-e.Gov/Co-Ordination 

Dated: 09/08/2023 

A copy is forwarded to following for information and necessary action: 

1. 

2. 

3. 

4. 

Chief Secretary to Govt. Haryana, Chandigarh 

Additional Chief Secretary to Govt. Haryana, Finance & Planning Department, Chandigarh. 

Director General Information & Public Relation, Haryana, Chandigarh. 

Director Treasuries & Accounts Department, Haryana, Chandigarh. 

5. Secretary Board of School Education, Haryana, Bhiwani. 

Director SCERT Haryana, Gurugram. 

6. 

7. 

All District Education Officers & All District Elementary Education in state of Haryana. 

All Principal DIET/GETTI / BITE in state of Haryana. 

8. 

9. 

10. 

OSD to Chief Minister, Haryana. 

Principal Secretary to Chief Minister, Haryana. 

Page 15 of 17 

11. Secretary to Education Minister, Haryana. 

12. PS/ACSSE, PS/DSE, PA/DEE. 

13. Secretary Council of Ministers, Haryana with reference to 

their UO No.9/112/2023-2Cabinet dated 04.08.2023. 

קנון 


es 

Special Secretary School Education 

for Additional Chef Secretary to Govt. Haryana School Education Department 

Page 16 of 17 

Annexure-I 

List of disease of debilitating disorder read with note (ii) below para 7 of the Teacher Transfer Policy 2023: 

(Refer Para 7 of the Teacher Transfer Policy 2023) 

1. Chronic Heart Diseases and Chronic artery diseases 

2. Chronic renal Failure 

3. 

Brain tumors & Malignancy of different organs 

4. Paraplegia/Quadriplegia/Hemiplegia 

5. Multiple Sclerosis, Mysthenia Gravis, Parkinson's Disease 6. Thalessemies, Haemophillia, 

Mylodisplastic Disorders 

7. AIDS 

Aplastic 

Anaemis, 

8. 

Liver and Kidney transplant 

9. Cystic Fibrosis 

10. Type-1 diabetes 

Page 17 of 17 



Haryana Education News, Haryana School Education, Haryana Siksha, Teacher Haryana JBT TGT PGT. If you have any query write in the comment box given below.

new transfer policy Haryana Block system ये हैं मुख्य बिंदू





Haryana Teacher Transfer policy 2016 
लड़कियों के स्कूलों में 50 साल की उम्र से नीचे का पुरुष टीचर तैनात नहीं होगा। जिन टीचर्स को पांच साल या ज्यादा समय एक ही स्थान पर हो गया है, उनके तबादले तय हैं, क्योंकि उनके पदों को तबादले के लिए खाली माना जाएगा। हर जिले को स्कूलों की स्थिति के अनुसार सात जोन में बांटा गया है। उन टीचर्स का तबादला मेवात से बाहर नहीं होगा जिनका कैडर मेवात का है। अलबत्ता, जो टीचर्स किसी दूसरे जिले से मेवात, मोरनी जैसे किसी दुर्गम क्षेत्र (हार्ड एरिया) में तैनाती कराएगा, उसे बेसिक पे और डीए का 10 फीसदी ज्यादा वेतन दिया जाएगा।
Also see Zone transfer policy criteria in Haryana full detail
अंक भी बनेगे आधार
तबादले का आधार अंक भी बनेंगे। उम्र के 80 नंबर हैं जबकि 20 नंबर अन्य कैटेगरी मसलन महिला, विधवा, बीमारी, जोड़ा या अन्य से संबंधित रखे गए हैं। अगर किसी ने ग्रामीण क्षेत्र में नौकरी की है तो उसे भी ध्यान में रखा जाएगा। किसी भी स्कूल में (लड़कियों के स्कूल छोड़कर) 50 फीसदी से यादा महिला टीचर्स नहीं होंगी। सीधी भर्ती या प्रमोशन वाले टीचर्स को जोन एक और दो में तैनाती नहीं मिलेगी। टीचर्स तबादले के लिए जो ऑप्शन देंगे, वे 10 साल तक उसे नहीं बदल सकेंगे मगर अविवाहित महिला टीचर्स को शादी होने के बाद यह अवसर दिया जाएगा।
New transfer policy 2016 -Objection invited ( if any) for zone transfer policy
"साफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। यह अंतिम चरण में है। तबादले साफ्टवेयर से ही होंगे।"
-- केशनी आनंद अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, हरियाणा
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Haryana told to relook transfer policy for teacher couples

THE POLICY ALLOWS ONLY THE WIFE TO REQUEST FOR TRANSFER TO HUSBAND’S STATION
CHANDIGARH: While holding that the transfer policy for elementary teachers of the state was not fulfilling the purpose sought to be achieved for working couples, the Punjab and Haryana high court has asked the Haryana government to re-examine it. The high court bench of justices Rajive Bhalla and Hari Pal Verma stated that the principle underlining the clauses of 2012 inter-district transfer policy was to ensure that couples and their children reside together, but it operates only if the wife wanted to be posted to the place of her husband’s posting.
“A situation may arise and often does where a wife is posted at a better station. The couple may want the husband to join the wife but as a husband cannot file an application and a wife has no right to request that her husband be posted at the place of her posting, the clauses, as framed, thus, would never allow such a couple to live together,” the high court bench observed.
The high court was dealing with a petition filed by a teacher couple. While the husband is posted at Gurgaon, the wife is posted at Jhajhar.
The couple had requested for the husband’s transfer to Jhajhar. However, the government had rejected their request stating that clauses 7, 8 and 10 of the policy allowed only a female to seek transfer. Though the high court bench did not issue any direction on transfer of the couple, it directed the government to have a relook at the policy, stating that the clauses of the policy did not fulfil the object sought to be achieved from the policy.
As per the policy, only junior basic trained (JBT) female teachers could seek transfer to her husband’s place of posting. Any such teacher whose husband was either working with the education or other departments, irrespective of the cadre, could apply for the transfer.

The state argued that the policy was immune to judicial review. However, the court said: “The executive is required to ensure that a policy abides by all constitutional and statutory safeguards, and if a policy is discriminatory or arbitrary or both, it cannot be shielded from judicial review, subject, however, to any constitutional protection.

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