सत्र के बीच में रिटायर होने वाले अध्यापकों को 31 मार्च तक रखा जाएगा
चंडीगढ़, 11 फरवरी- हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री रामबिलास शर्मा ने कहा कि सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र के बीच में सेवानिवृत्त होने वाले अध्यापकों को सत्र के अंत 31 मार्च तक या नई भर्ती होने तक रखा जाएगा ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित न हो। उन्होंने बताया कि आज इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है जिसके तहत स्कूल शिक्षा विभाग हरियाणा में काम करने वाले प्रिंसिपल, हैडमास्टर, मास्टर, सी.एंड वी अध्यापक, मुख्य अध्यापक और जेबीटी अध्यापक सेवानिवृत्त होने वाले अध्यापकों को जरूरत के अनुसार सेवानिवृत्ति के एक माह पहले ही पुनःरोजगार की मंजूरी दे दी जाएगी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रिंसिपल, हैडमास्टर और स्कूलों के प्राध्यापकों के केस जिला शिक्षा अधिकारी ,सैंकेडरी एजूकेशन के निदेशक को भेजेंगे जो इन केसों का अपने स्तर पर निर्णय लेंगे। इसके अलावा मास्टर एवं सी.एंड वी. अध्यापकों के केस संबंधित स्कूल के मुखिया प्रिंसिपल या हैडमास्टर के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी के पास भेजे जाएंगे और इन केसों पर निर्णय तो जिला शिक्षा अधिकारी ही लेंगे परंतु विभाग के निदेशक को इसकी सूचना देंगे। उन्होंने आगे बताया कि जेबीटी अध्यापक एवं हैड टीचर को पुनःरोजगार पर रखने के केस को खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी के पास भेजा जाएगा और इन केसों पर भी निर्णय तो जिला शिक्षा अधिकारी ही लेंगे तथा विभाग के निदेशक को इसकी सूचना देनी होगी।।www.facebook.com/teacherharyana
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बच्चों की पढ़ाई के बीच में रिटायर नहीं होंगे गुरुजी
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : हरियाणा के सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र के बीच में सेवानिवृत्त होने वाले अध्यापकों को शिक्षा सत्र की अवधि पूरी करनी होगी। ऐसे शिक्षकों को शिक्षा सत्र के अंत 31 मार्च तक या नई भर्ती होने तक रखा जाएगा, ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित न हो सके। जिन सेवानिवृत्त अध्यापकों को पुन:रोजगार पर रखा जाएगा उनके मेडिकल फिटनेस के साथ-साथ पिछले तीन साल के सेवाकाल का रिकॉर्ड अवश्य देखा जाएगा।1 प्रदेश के शिक्षा मंत्री प्रो. रामबिलास शर्मा ने बताया कि बृहस्पतिवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके तहत स्कूल शिक्षा विभाग हरियाणा में काम करने वाले प्रिंसिपल, हैडमास्टर, मास्टर, सी एंड वी अध्यापक, मुख्य अध्यापक और जेबीटी अध्यापकों को उनकी सेवानिवृत्ति से एक माह पहले ही पुन:रोजगार की मंजूरी दे दी जाएगी। प्रो. रामबिलास के अनुसार प्रिंसिपल, हैडमास्टर और स्कूल प्राध्यापकों के केस जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय पर सेंकेडरी एजुकेशन महानिदेशक को भेजेंगे, जो ऐसे मामलों में अपने स्तर पर निर्णय लेंगे। इसके अलावा मास्टर एवं सी एंड वी अध्यापकों के केस संबंधित स्कूल के मुखिया प्रिंसिपल या हैडमास्टर के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी के पास भेजे जाएंगे और इन केसों पर निर्णय तो जिला शिक्षा अधिकारी ही लेंगे परंतु विभाग के निदेशक को इसकी सूचना देनी होगी। 1जेबीटी अध्यापक एवं हैड टीचर को पुन:रोजगार पर रखने के केस को खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी के पास भेजा जाएगा और इन केस पर भी निर्णय तो डीईओ ही लेंगे।
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