विवाह शगुन योजना होगी 19 फरवरी से ऑनलाइन

विवाह शगुन योजना होगी 19 फरवरी से ऑनलाइन

कुरुक्षेत्र :हरियाणा सरकार की डॉ. बीआर अंबेडकर आवास योजना व मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना को ऑनलाइन किया जाएगा। इन स्कीमों में लाभ लेने के लिए आवेदकों को ऑनलाइन फार्म जमा कराने होंगे।
जिला कल्याण अधिकारी शीशपाल माहला ने बताया कि अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा चलाई जाने वाली मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अनुसूचित जाति व सभी वर्गों की विधवाओं को उनकी लड़की की शादी के लिए दी जाने वाली राशि 31 हजार से बढ़ाकर 41 हजार रुपये तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी वर्गो के परिवारों को 11 हजार रुपये की राशि दी जा रही है। इस योजना के तहत सामान्य वर्ग के ऐसे लोग, जिनके पास 2.5 एकड़ से कम कृषि भूमि तथा जिनकी आय एक लाख रुपये से कम हो, उन्हें लड़की की शादी के लिए अनुदान के रूप में 10 हजार रुपये दिए जाते हैं। इस राशि को प्राप्त करने के लिए आवेदकों को प्रार्थना पत्र जमा कराना होता था, परंतु सरकार के निर्णय के अनुसार अब आवेदक को ऑनलाइन फार्म जमा करवाने होंगे।
उन्होंने बताया कि डॉ. बीआर अंबेडकर आवास योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति, विमुक्त जातियों के लिए 50 हजारतथा मकान की मरम्मत के लिए 10 हजार रुपये हरियाणा सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दिए जा रहे हैं। डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्र योजना के तहत अनुसूचित जाति के छात्रों में प्रतिस्पर्धा व उत्कृष्ठता की भावनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए मैट्रिको स्तर पर कक्षावार चार हजारसे 12 हजार रुपये तक हरियाणा सरकार द्वारा वार्षिक छात्रवृति दी जा रही है। इस योजना के तहत पिछड़े वर्ग के 10वीं कक्षा के छात्र के लिए भी प्रतिशता के आधार पर छात्रवृति दी जाती है।
हरियाणा सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति प्रतिमास 160 रुपये से 750 रुपये तक दी जा रही है। इसके अतिरिक्त अन्य पिछड़े वर्ग के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की लड़कियों, महिलाओं, विधवाओं के बच्चों तथा असहाय व बेसहारा छात्रों को सभी नन रिफंडेबल फीसों की प्रतिपूर्ति भी हरियाणा सरकार करेगी। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत अनुसूचित जाति की छात्राओं को उच्च शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने अथवा आर्थिक स्थिति के कारण आ रही कठिनाई को दूर करने के लिए 12वीं स्नातकोत्तर तक छात्रवृति देने का प्रावधान किया गया है। उन्हें इस योजना के तहत पांच हजार रुपये से 14 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। हरियाणा सरकार द्वारा कानूनी सहायता योजना के तहत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए अदालती मुकद्दमों की पैरवी को सुगम बनाने के लिए कानूनी सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है।www.facebook.com/teacherharyana www.teacherharyana.blogspot.in Haryana news (Recruitment , vacancy , job , news)
अनुसूचितजाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग द्वारा डाॅ. बीआर अंबेडकर आवास योजना तथा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना को 19 फरवरी से ऑनलाइन किया जा रहा है। डीसी डाॅ. जे. गणेशन ने बताया कि ऑनलाइन पोर्टल पर उपरोक्त दोनों स्कीमों के आवेदन पत्र ऑनलाइन भरे जा सकते हैं। आगे केवल ऑनलाइन आवेदन पत्र ही स्वीकार किए जाएंगे। 
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इंदिराप्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना के तहत लड़की की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होने पर अनुदान जाता है। योजना का फायदा लेने के लिए आवेदन कम से कम शादी के एक माह पहले किया जाना अनिवार्य है। डीसी निखिल गजराज ने बताया कि आवेदन लड़की की शादी से एक माह पहले तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा करवाने होते हैं। 

आवेदन संबंधित विभाग से निशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि यदि पात्र व्यक्ति विवाह से पहले आवेदन नहीं कर पाते तो आवेदन पत्र विवाह के एक माह पश्चात जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय या विवाह के दो माह बाद डीसी कार्यालय को आवेदन करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। डीसी ने बताया कि योजना अनुसार अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति टपरीवास जाति के लोगों तथा पिछड़ा वर्ग जाति की विधवा औरत की लड़की की शादी में कल्याण विभाग द्वारा 31 हजार रुपये की राशि शगुन के रूप में दी जाती है। पिछड़ा वर्ग के बीपीएल परिवारों को 11 हजार रुपये की राशि का अनुदान शगुन के रूप में दिया जाता है। 

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