चंडीगढ़- हरियाणा सरकार ने प्रदेश की योग्य महिला खिलाडिय़ों को उनके विवाह के अवसर पर 31,000 रुपये दिये जाने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, लड़कियों के सामूहिक विवाह के दौरान प्रत्येक लडक़ी को 11000 रुपये कन्यादान के रूप में दिये जाएंगे।
Viwah Shagun Yojna Haryana How it works
इस बारे में जानकारी देते हुए अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि यह राशि ‘‘मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना’’ के तहत दी जाएगी। उन्होंने बताया कि खेल विभाग के परामर्श से पात्र महिला खिलाडिय़ों के लिए मानदंड तैयार किये जा रहे हैं। इस योजना को लागू करने के लिए सभी जिला कल्याण अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन आंमत्रित किये जा रहे हैं।
उन्होंने आगे बताया कि इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (बीपीएल) परिवार, विधवा, तलाकशुदा, निराश्रित महिला और अनाथ तथा निराश्रित बच्चों को दी जाने वाली राशि में भी वृद्धि की गई, जो अब 31,000 रुपये से बढ़ाकर 41,000 रुपये कर दी गई है। इसी प्रकार, जिन परिवारों की जमीन अढ़ाई एकड़ से कम है या एक लाख रुपये से कम है, ऐसे परिवारों को दी जाने वाली मानदेय राशि 10,000 रुपये से बढ़ाकर 11,000 रुपये कर दी गई है।www.facebook.com/teacherharyana
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इस बारे में जानकारी देते हुए अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि यह राशि ‘‘मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना’’ के तहत दी जाएगी। उन्होंने बताया कि खेल विभाग के परामर्श से पात्र महिला खिलाडिय़ों के लिए मानदंड तैयार किये जा रहे हैं। इस योजना को लागू करने के लिए सभी जिला कल्याण अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन आंमत्रित किये जा रहे हैं।
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